यशोदा गृह निर्माण की जब्त होगी कॉलोनी लाइसेंस फीस
ग्वालियर। न्यू सिटी सेंटर स्थित यशोदा रेजीडेंसी टाउनशिप तैयार करने वाली यशोदा गृह निर्माण सहकारी समिति पर अब नगर निगम ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। शायद यही कारण है कि सोमवार को निगमायुक्त किशोर कान्याल ने सात बिंदुओं पर आदेश जारी कर दिए हैं। जिसमें संस्था के कॉलोनाइजर लाइसेंस के बदले बंधक रखी पांच लाख रुपए की बैंक गारंटी को जब्त किया जाएगा। वहीं खाली पड़े भूखंडों और संपत्तियों को राजसात होगी।
यहां बता दें कि यशोदा गृह निर्माण सहकारी समिति के खिलाफ टाउनशिप में आधा दर्जन से अधिक गड़बड़ियां करने की शिकायतें जिला प्रशासन तक जा पहुंची थी। ईडब्ल्यूएस व एलआईजी का निर्माण न होना, बिना पंजीयक की अनुमति लिए व्यवसायिक भूमि बेचने, डुप्लेक्स की रजिस्ट्री प्लाट के रूप में करने, संस्था से बाहरी लोगों को प्लाट बेचने, प्लांट बेचने के दौरान सदस्यों की वरिष्ठता का उल्लंघन करने, सदस्यता सूची व अन्य रिकार्ड उप पंजीयक को न भेजने जैसे कई आरोप सिद्ध पाए गए थे।
ये सात बिंदु हुए जारी
- यशोदा टावर की मंजूरी की फाइल नहीं मिलने के कारण तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों से प्रतिवेदन, कमजोर आय वर्ग के भवनों का निर्माण नहीं होने पर अविक्रित डुप्लेक्स, फ्लैट और भूखंडों की जानकारी जाएगी।
- नगर निगम से प्राप्त की गई अनुमतियों में विकास कार्यों के बदले में 325.04 वर्गमीटर क्षेत्रफल का भूखंड क्रमांक एक बंधक रखा गया था, अब इसे राजसात किया जाएगा।
अधिकारी करेंगे निरीक्षण निगमायुक्त किशोर कान्याल ने निर्देश दिए है कि सहायक नगर निवेशक बीके त्यागी, भवन अधिकारी वीरेंद्र शाक्य, भवन निरीक्षक अनिल श्रीवास्तव और पटवारी शैलेंद्र श्रीवास्तव अब मौके पर जाकर निरीक्षण कर अवैध निर्माण के बारे में जानकारी दें।