ईरान में महिलाओं के टाइट कपड़ों पर बैन, पुरुषों पर भी लगी पाबंदी

ईरानी संसद में बिल पास, अब मौलवियों का समूह देगा मंजूरी

ईरान में महिलाओं के टाइट कपड़ों पर बैन, पुरुषों पर भी लगी पाबंदी

तेहरान। ईरान में पिछले एक साल से हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं के खिलाफ अब ईरान सरकार और सख्त हो गई है। हिजाब कल्चर को लागू करने के लिए एक विधेयक को संसद में मंजूरी दी गई है। ईरान में अब इस कानून का उल्लंघन करने वाली महिलाओं और लड़कियों को जेल की सजा और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इस बार सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि पुरुषों के लिए भी नियम लागू किए जाएंगे। ईरानी संसद ने इससे संबंधित एक बिल पास कर दिया है। महिलाओं के टाइट कपड़े पर बैन लगेगा तो पुरुषों को भी नए ड्रेस कोड के हिसाब से कपड़े पहनने पड़ेंगे। महिलाएं अगर बिना हिजाब के पकड़ी जाती हैं और दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है। बिल को संसद में सांसदों का समर्थन मिला है। ईरान की संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद बिल को गार्डियन काउंसिल द्वारा पास किया जाना है, जो कि मौलवियों और लीगल एक्सपर्ट का एक समूह है। इसके बाद यह कानून बन जाएगा। नए नियमों को लागू करने के लिए मोरल पुलिस को आदेश को सख्ती से पालन को कहा सकता है।

महसा की मौत की बरसी पर प्रदर्शन :

संसद में इस बिल के समर्थन में 152 वोट पड़े, तो विपक्ष में 34 वोट पड़े। इनके अलावा 7 सांसदों ने वोट नहीं किया। यह विधेयक ऐसे समय में आया है, जब महसा अमिनी की मौत की बरसी पर महिलाओं की नाराजगी फिर सामने आई। कथित रूप से हिजाब नहीं लगाने को लेकर महिलाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

वेस्टर्न ड्रेस में नजर आने लगीं महिलाएं :

पिछले एक साल से हो रहे प्रदर्शन में महिलाओं ने अपने हेडस्कार्फ जलाए, अपने बाल काटे, वेस्टर्न ड्रेस में सड़कों पर देखी गर्इं। इस दौरान पुलिसिया कार्रवाई में कथित रूप से सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद के दिनों में देखा गया कि महिलाओं ने हिजाब लगाना छोड़ दिया था। वे सार्वजनिक स्थानों पर बिना हेडस्कार्फ के नजर आने लगी थीं।

पुरुषों का सीना न दिखे, ऐसे कपड़े पहनें

  •  अभी ड्रेस कोड का पालन न करने पर महिलाओं के लिए 10 दिन से लेकर 2 महीने तक की जेल का प्रावधान है। 
  • अगर नया बिल कानून बनता है तो महिलाओं तथा लड़कियों को 5 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। 
  • प्रस्तावित कानून में प्रावधान है कि महिलाएं टाइट कपड़े नहीं पहन सकती या ऐसे कपड़े पर रोक होगी, जिससे बॉडी पार्ट्स दिखता हो। 
  • देश के शरिया नियमों पर आधारित नए कानून में प्रावधान किया गया है कि प्यूबर्टी के बाद महिलाओं और लड़कियों को अपने बालों को हिजाब से ढंकना होगा और अपने शरीर के हिस्से को छिपाने के लिए लंबे-ढीले कपड़े पहनने होंगे। 
  • पुरुषों को ऐसा कपड़ा पहनने पर रोक होगा, जिससे उनका सीना या फिर टखनों के ऊपर का हिस्सा दिखता हो। 
  • नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 180-380 मिलियन ईरानी रियाल (3 लाख से 6 लाख रुपए तक) के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 
  • मीडिया, एनजीओ या विदेशी सरकार के साथ मिलकर नग्नता को बढ़ावा देने या हिजाब का मजाक उड़ाने वालों को जुर्माना और जेल दोनों सजा मिलेगी।