गो-वंश के अवैध परिवहन में शामिल वाहन किए जाएंगे राजसात : सीएम
भोपाल। प्रदेश में गो-वंश का अवैध परिवहन करने वाले वाहन राजसात होंगे। इसके लिए जल्द ही नए नियम बनाए जाएंगे। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राजधानी के लाल परेड ग्राउंड में 406 चलित पशु चिकित्सा इकाइयों का लोकार्पण करते हुए की। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले से ही प्रदेश में गो- वंश की हत्या पर प्रतिबंध लगाया है। गो-हत्या करने वाले को 7 साल और अवैध परिवहन पर कारावास का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब हर जिले में अलग से अपर कलेक्टर स्तर का अधिकारी पदस्थ किया जाएगा, जो गो-शालाओं की समस्याओं के त्वरित समाधान और उनके बेहतर प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेगा। हर ग्राम पंचायत में गोशाला के बजाय 4-5 ग्राम पंचायतों के लिए एक बड़ी गोशाला विकसित की जाएगी। इनकी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी कोई संस्था ले सकती है। संस्था को राज्य शासन द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
अतिक्रमण मुक्त होंगी गोशालाओं की जमीनें
मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि जिन गो-शालाओं के साथ जमीनें संलग्न हैं और उन जमीनों पर यदि अतिक्रमण है, तो उन्हें तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। गो-शालाओं को कांजी हाउस का दर्जा देने पर भी विचार किया जाएगा। गो-वंश की गणना भी की जाएगी।
प्राकृतिक पेंट के उपयोग को करेंगे प्रोत्साहित
मुख्यमंत्री ने कहा कि गो-शालाओं में बनाए जाने वाले प्राकृतिक पेंट का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर के शासकीय भवनों में करने की नीति बनाई जाएगी। प्रदेश में 8 गोसद न और दो गो-वंश वन्य विहार विकसित किए जाएंगे। पंजीकृत गो-शालाओं को बिजली के बिल की समस्या न आए और इससे गो- माता की सेवा में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए उपयुक्त नीति बनाई जाएगी।