फूफा-भतीजी के भरोसे के रिश्ते का लाभ उठाकर फूफा ने किया घृणित अपराध : कोर्ट
इंदौर। इंदौर जिला सत्र न्यायालय की अपर सत्र न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने शनिवार को 8 वर्ष की एक मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई की। विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने बताया कि न्यायालय ने पीड़ित बालिका को 80 हजार रुपए प्रतिकर राशि दिलवाए जाने की अनुशंसा की है। न्यायालय ने अपने निर्णय में टिप्पणी की कि 'फूफा एवं भतीजी का रिश्ता भरोसे का रिश्ता होता है, जिस कारण से पीड़िता उसके साथ भरोसा करके चली गई और उस भरोसे का अनुचित लाभ उठाकर आरोपी ने उसके साथ घृणित अपराध किया, जिस कारण आरोपी पर उदारता बरती गई तो समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।'
विशेष लोक अभियोजक न्यायालय ने बताया कि बाणगंगा थाना क्षेत्र के इस मामले में 50 वर्षीय आरोपी को दोषी करार दिया गया। पीड़िता के फूफा को न्यायालय ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा समेत अन्य धाराओं में 10 वर्ष और 7- 7 वर्ष के सश्रम करवास की सजा से दंडित किया। साथ ही तीन हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
क्या है मामला ?
अभियोजन के अनुसार 3 अक्टूबर 2018 को पीड़ित की मां, पीड़िता और पीड़िता की बुआ ने साथ थाने आकर एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में पीड़िता की मां ने बताया था कि दोनों पति-पत्नी काम करते थे। उनके काम पर रहने के दौरान बिटिया घर पर अकेली थी। बिटिया ने बताया इसका फायदा उठाकर 29 सितंबर 2018 को फूफा ने उसे बुलाया और अपने कमरे में ले गया और वहां बिटिया के कपड़े उतारकर गंदी हरकत की और जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी देने लगा, जिससे डर के मारे बिटिया चुप रही। पीड़िता की ओर से पाक्सो एक्ट सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। आरोपी को सजा सुनाई गई है।