ओलावृष्टि से पीड़ित बीमित किसानों का होगा सर्वे
ग्वालियर। ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से पीड़ित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आधार पर बीमित किसानों को नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। पीड़ित किसानों को 72 घंटे के भीतर अपने बीमित खेत में हुए नुकसान का ब्योरा बीमा कंपनी सहित अन्य अधिकारियों तक पहुंचाना होगा। मालूम हो कि दो रोज पहले हुई ओलावृष्टि से अंचल के 24 गांवों में गेहूं, सरसों, धनिया की फसल को नुकसान पहुंचा था। बीमा कंपनी को जानकारी देने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233- 7115 भी जारी किया गया है।
मार्च 2023 में जारी किए गए बीमित किसानों के आंकड़ों में ग्वालियर संभाग के पांच जिलों में 307399 किसानों ने बीमा कराया है। इसमें बीमित क्षेत्रफल का आंकड़ा 269493 हेक्टेयर रकबा बीमित है। संयुक्त संचालक कृषि विभाग बीएल कोरी ने सभी जिलों के उपसंचालकों को भेजे परिपत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है कि रिपोर्ट में नुकसान का आकलन बीमित क्षेत्र के हिसाब से किया जाए। चंबल संभाग के तीन जिलों में 72906 किसानों ने अपनी- अपनी फसल का बीमा कराया है। इन किसानों का रकबा 49940 हेक्टेयर में नुकसान हुई फसल का ब्योरा लिया जाना है।
राजस्व विभाग कराएगा सर्वे
बीमित फसल के अलावा राजस्व विभाग भी पीड़ित किसानों की फसलों का सर्वे कराएगा। ग्वालियर सहित प्रदेश के सभी जिलों को इस आशय के निर्देश जारी हो चुके हैं।