न्यायालय ने हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

न्यायालय ने हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

ग्वालियर। सुशील कुमार जोशी अष्टम एएसजे ने जघन्य हत्या करने वाले आरोपी मुनव्वर खां को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 5 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित ने प्रकरण की घटना के बारे में बताया कि फरियादी मकसूद खां तथा उसका मित्र मृतक इरशाद खां उर्फ गोलू ने अभियुक्त मुनव्वर खां की पुत्री टीना से प्लॉट विक्रय करने की चर्चा की थी, इस संबंध में टीना ने मृतक इरशाद तथा फरियादी मकसूद खां को 5 हजार रुपये एडवांस दिये गये। प्लॉट शासकीय भूमि पर होने के कारण सौदा निरस्त हुआ था, जिस पर अभियुक्त मुनव्वर खां द्वारा पांच हजार रुपये वापस किये जाने की मांग की जा रही थी।

12 दिसंबर 2020 को मृतक इरशाद खां उर्फ गोलू तथा फरियादी मकसूद खां मोटरसाइकिल से उक्त राशि वापस लौटने के लिए कुम्हरपुरा थाटीपुर स्थित कल्लू खां दरगाह के पास अभियुक्त मुनव्वर खां के घर के पास पहुंचे। उस समय अभियुक्त मुनव्वर खां ने लोहे की धारदार गुप्ती से इरशाद खां उर्फ गोलू पर जान से मारने की नीयत से सीने पर दायीं ओर चोट पहुंचाई। फरियादी मकसूद खां बचाने गया तो अभियुक्त मुनव्वर खां ने फरियादी मकसूद खां को जान से मारने की नीयत से गुप्ती मारी, जो मकसूद खां की गर्दन के नीचे सीने के ऊपर तथा दायें हाथ के पंजे पर लगी।

मृतक इरशाद खां को घायल अवस्था में शासकीय चिकित्सालय मुरार ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण कर मृत घोषित किया। मकसूद खां की सूचना पर आरक्षी केन्द्र थाटीपुर में अप.क्र. 714/20 धारा 302, 307 भादसं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी मुनव्वर खां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।