अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दस साल की सजा

अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दस साल की सजा

ग्वालियर। विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती आरती शर्मा ने अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी कल्लू उर्फ करन सोनी को धारा 366, 328, 376 (2एन), 344 भादंवि के अधीन 10 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। आरोपी की मां, भाई और भाभी फरार हैं। अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा एवं एडीपीओ श्रीमती प्रसन्न यादव ने प्रकरण की घटना के बारे में बताया है कि पीड़िता के पिता ने थाना हजीरा में रिपोर्ट की थी कि 17 दिसंबर 2014 को बच्ची स्कूल पढ़ने के लिये गई थी। हजीरा चौराहे पर बच्ची को एक लड़के के साथ देखा था, जिसके हाथ में रेलवे का टिकट था।

यह बात एक लड़के ने बच्ची के पिता को बताई और उस लड़के का हुलिया भी बताया था, जो कि कल्लू उर्फ करन सोनी से मिलता था। पुलिस ने हुलिए के आधार पर करन सोनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। बच्ची के मिलने पर उसने अपने बयान में बताया कि हमारे मकान में पहले किराए से मिथिलेश सोनी रहती थी, उनके यहां उनका भाई करन सोनी आता जाता था। मिथिलेश उसे डराती धमकाती थी और कहती थी कि करन से बात कर लो। मिथलेश और करन सोनी एक डेढ़ माह पहले स्कूल के रास्ते में मिले और उन्होंने उसे मारा पीटा, धमकाया और अपने साथ चलने के लिए बोला। उसके इनकार करने पर दोनों ने खाने की चीज में कुछ मिलाकर दे दिया था और रुमाल सुंघाया था, जिससे होश नहीं रहा कि वह उसे कहां ले गए।

मारते-पीटते थे, आरोपी ने जबरन संबंध बनाए

पीड़िता ने बताया मिथिलेश और करन मारते पीटते थे और झाड़ू पोंछा लगवाते थे। अभियुक्तगण बच्ची को नागपुर के आसपास किसी जगह पर ले गए थे। अभियुक्त करन की एक भाभी अनीता और भाई श्याम अभियुक्त था। अभियुक्त करन उर्फ कल्लू ने अभियोक्त्री की मर्जी के बिना अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे। जिसके बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। संपूर्ण विचारण उपरांत न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई। आरोपी की मां मिथिलेश, भाभी अनीता और भाई श्याम फरार हैं।