टैक्स स्लैब से होगा फायदा, लेकिन प्रॉपर्टी, बीमा, कार, आभूषणों पर लगेगा टैक्स

टैक्स स्लैब से होगा फायदा, लेकिन प्रॉपर्टी, बीमा, कार, आभूषणों पर लगेगा टैक्स

नई दिल्ली। एक अप्रैल यानि नए वित्त वर्ष की शुरुआत। फरवरी में घोषित आम बजट की योजनाओं को 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। सरकार ने कुछ जगह तो फायदा दिया। लेकिन, दूसरी ओर चीजों के दामों और टैक्स में वृद्धि से इन्हें महंगा भी बना दिया। इन सभी का असर आम आदमी के जीवन पर पड़ने वाला है। आयकर के टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। यानि 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लीव एनकेशमेंट बढ़ेगा, महिला सम्मान बचत योजना पर ज्यादा ब्याज मिलेगा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में दोगुना निवेश कर सकेंगे। लेकिन, दूसरी ओर डेट म्यूचुअल फंड, बीमा पॉलिसी पर अधिक कर, नई गाड़ियों के दाम बढ़ेंगे, 15 साल पुराने वाहन हटाए जाएंगे, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम तय होंगे, प्रॉपर्टी और आभूषणों के दाम भी बढ़ जाएंगे।

7 लाख तक कमाई पर छूट :

नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा 7 लाख रुपए कर दी गई है। नई व्यवस्था में 7.27 लाख रुपए की सालाना कमाई पर 25 हजार कर देना होगा।

लीव एनकैशमेंट बढ़ेगा :

गैरसरकारी कर्मचारियों के लिए लीव एनकैशमेंट की सीमा 25 लाख रुपए कर दी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अब 50 हजार कर दिया गया है।

हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर सफर महंगा :

हाईवे, एक्सप्रेस वे पर सफर महंगा होगा। छोटी दूरी का किराया 10% बढ़ेगा। टोल टैक्स में 3 से 7% बढ़ोतरी होगी।

महिला सम्मान बचत योजना पर 7.50 फीसदी ब्याज :

महिला सम्मान बचत योजना में अधिकतम 2 लाख का निवेश करने पर 7.50 फीसदी ब्याज मिलेगा।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में कर सकेंगे दोगुना निवेश :

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और पोस्ट आफिस मासिक योजना में निवेश दोगुना हो जाएगा। एससीएसएस में सीमा अब 30 लाख कर दी गई है।

आनलाइन गेमिंग पर 30 फीसदी लगेगा टैक्स :

इस कमाई पर अब 30 फीसदी टैक्स का लगेगा। पहले 10 हजार रुपए या इससे अधिक की कमाई पर ही टैक्स लगता था।

डेट म्यूचुअल फंड पर लगेगा ज्यादा टैक्स :

डेट म्युचुअल फंड में निवेश के नियम बदल जाएंगे। इसके तहत, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की परिभाषा बदल गई है। नए नियम उन डेट म्यूचुअल फंड पर लागू होंगे, जिन्होंने शेयर बाजार में 35 फीसदी से कम निवेश कर रखा है।

महंगी होगी गाड़ियां :

नए उत्सर्जन मानकों के वाहन निर्माता बीएस-6 के अनुसार गाड़ियां बना रहे हैं। इससे कंपनियों की लागत बढ़ रही है। कई मॉडल बंद भी होंगे।

15 साल पुराने वाहन हटेंगे :

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने, गाड़ियों की र्इंधन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार वाहन कबाड़ नीति लागू करने जा रही है। इसके तहत देश में 15 साल पुराने वाहनों को हटाया जाएगा। इसके बदले रोड टैक्स में 25 फीसदी छूट मिलेगी।

आभूषण बिक्री के नियम बदलेंगे :

6 अंकों वाले एचयूआईडी जूलरी की ही बिक्री होगी। भौतिक सोने से ई-गोल्ड में बदलाव पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा।

पेट्रोलियम पदार्थों के दाम तय होंगे :

1 अप्रैल से पेट्रोल-डीजल और गैस की नई कीमतें जारी होंगी। ऐसे में उम्मीद है कि इनमें बढ़ोतरी या फिर कोई बदलाव न हो।

बीमा पॉलिसी पर लगेगा ज्यादा टैक्स :

5 लाख रुपए से अधिक के सालाना प्रीमियम की परंपरागत बीमा पॉलिसी से होने वाली कमाई पर टैक्स देना होगा। इससे प्रीमियम की राशि बढ़ेगी। हालांकि, इसमें यूलिप प्लान पर असर नहीं होगा।

प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर भी लगेगा ज्यादा टैक्स :

राजधानी भोपाल की 733 लोकेशन्स पर रजिस्ट्री के दाम बढ़ जाएंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार 5 से 45 फीसदी टैक्स बढ़ोतरी होगी।

बिजली की कीमतों में 1.65 फीसदी की बढ़ोतरी :

मप्र विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की कीमतों में 1.65 फीसदी की वृद्धि की है। यानी हर यूनिट पर छह पैसेज्यादा ज्यादा देने होंगे। 50 यूनिट की खपत वाले उपभोक्ताओं को 5 रुपए और 300 यूनिट की मासिक खपत करने वालों को 38 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे।