धार भोजशाला के सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
धार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में एएसआई के सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ज्ञात हो कि मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के साइंटिफिक सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार, एएसआई और अन्य को नोटिस जारी किए और 4 हफ्ते में जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि सर्वे के नतीजे के आधार पर उसकी अनुमति के बिना कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि विवादित स्थलों पर कोई भौतिक खुदाई नहीं की जानी चाहिए, जिससे इसका स्वरूप बदल जाए।
ज्ञानवापी में पूजा और नमाज दोनों होगी
ज्ञानवापी में व्यासजी तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वहां पर यथास्थिति बरकरार रहेगी। कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टियों और अन्य से 30 अप्रैल तक जवाब मांगा है। मामले पर जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी।
यह कहा कोर्ट ने : सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद में बिना किसी बाधा के नमाज पढ़ रहा है। हिंदू पुजारी पूजा कर रहे हैं। इसलिए तहखाना क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखना उचित है, ताकि दोनों समुदाय पूजा कर सकें।