अजब-गजब : ट्रैफिक पुलिस ने 21 साल पहले बिक चुके दोपहिया का चालान काटा
ग्वालियर। मप्र में ट्रैफिक पुलिस ने 21 साल पहले कबाड़ में बिक चुकी गाड़ी के मालिक को सिग्नल तोड़ने का चालान थमाया है। यह चालान प्रशांत तोमर के नाम आया है। प्रभारी ई-चालान थाना यातायात आरटीओ ने कहा है कि एमपी07 एसओ 0112 को चलाते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया है। यह मोटर यान अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। चालान जमा करने की अवधि 15 दिवस नियत की गई है।
इसी तरह का एक और नोटिस : गाड़ी किसी की और नोटिस दूसरे को पहुंचाने का एक और मामला सामने आया है। दूसरे पीड़ित राजेश सक्सेना ने कहा कि नोटिस में मेरी गाड़ी एमपी07 एचडी 4491 दिख रही है, जबकि सिग्नल तोड़ने वाली गाड़ी का नंबर एमपी07 एसडी 4481 है।
थाने में करो भुगतान: नोटिस में कहा गया कि ऑनलाइन या कियोस्क से भुगतान करने पर 10 रु. अतिरिक्त लगेंगे। भुगतान ट्रैफिक थाना सिटी सेंटर में भुगतान करना होगा।
इसे चेक करा लिया जाएगा। नंबर बदल गए होंगे, हम संबंधित व्यक्ति पर एक्शन लेंगे। - अजीतसिंह चौहान, डीएसपी ट्रैफिक
हमें सारा डेटा आरटीओ से प्राप्त होता है। अगर गलत नोटिस जारी हुआ है, तो शिकायत मिलने पर आरटीओ से वैरिफिकेशन कर नोटिस रद्द किया जाएगा। - नीतू माथुर, सीईओ स्मार्ट सिटी