बावड़ी हादसा: 265 पन्नों की स्टेटस रिपोर्ट पेश
इंदौर। रामनवमी के दिन इंदौर के स्नेह नजर स्थित बेणेश्वर मंदिर में हुए बावड़ी हादसे में हुई 36 लोगों की मौत के मामले में शनिवार को 265 पन्नों की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई। इस रिपोर्ट में मंदिर के अध्यक्ष, सचिव, नगर निगम के तत्कालीन और वर्तमान जोनल अधिकारी और जल संसाधन विभाग के तत्कालीन, वर्तमान अधिकारियों को हादसे के लिए दोषी ठहराया है। इस मामले में दो अलग-अलग जनहित याचिकाएं उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जो पूर्व पार्षद महेश गर्ग और कांग्रेस नेता प्रमोद द्विवेदी ने वकील मनीष यादव एवं वकील अदिति मनीष यादव के माध्यम से दायर की थी।
इन दोनों ही याचिकाओं में हादसे में मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने व दोषियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करने, व दोषी नेताओं के खिलाफ जांच की मांग एवं शहर के कुएं एवं बावड़ियों पर से कब्जे, अतिक्रमण हटाने और निगरानी कमेटी बनाए जाने की मांग की गई थी। इस मामले में न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति अनिल वर्मा की डबल बेंच में पिछली सुनवाई में मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए गए थे।