वाहन की गति बढ़ाने स्पीड गवर्नर से छेड़छाड़, हो रहे हादसे

वाहन की गति बढ़ाने स्पीड गवर्नर से छेड़छाड़, हो रहे हादसे

ग्वालियर। सड़क हादसों के पीछे एक बड़ी वजह वाहनों का बेलगाम रफ्तार से चलाना है। चालक आबादी वाले इलाकों में भी वाहन अधिक स्पीड से चलाते हैं। परिवहन विभाग ने व्यावसायिक और स्कूली वाहनों की स्पीड पर लगाम लगाने के लिए स्पीड लिमिट डिवाइस (एसएलडी या स्पीड गवर्नर) लगाना अनिवार्य किया है, लेकिन चालक वाहन तेज नहीं दौड़ने पर स्पीड गवर्नर के वह वायर निकाल देते हैं, जो इंजन से जुड़े होते हैं। वाहनों की चेकिंग के दौरान वाहनों में लगे स्पीड गवर्नर के वायर निकले पाए जाते हैं। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा एसएलडी से छेड़छाड़ करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाती है। 1 अप्रैल से 30 जून 23 तक प्रदेश भर में 173 (जबलपुर 74, मुरैना 68, सागर 19, रीवा 9, श्योपुर 2, देवास 1) चालकों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 2.67 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले गए हैं। एम्बुलेंस, पुलिस व फायर ब्रिगेड के वाहनों को स्पीड गवर्नर लगाने से छूट दी गई है।

एसएलडी नहीं होने पर फिटनेस नहीं की जाती है

व्यावसायिक और स्कूली वाहनों में स्पीड लिमिट डिवाइस नहीं होने पर परिवहन कार्यालय में फिटनेस नहीं की जाती है। फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होने पर वाहन अनफिट माना जाता है। ऐसे वाहनों पर जुर्माने के साथसाथ जब्ती की कार्रवाई भी की जाती है। स्पीड गवर्नर लगने के बाद स्कूली वाहनों की स्पीड 40, यात्री बस 60 से 70 और ट्रक-डंपर व भारी वाहन की स्पीड 70 से 80 किमी प्रति घंटा रहती है।

वाहन की गति निर्धारित करता है स्पीड लिमिट डिवाइस

स्पीड लिमिट डिवाइस का उपयोग वाहनों की गति सीमा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इस डिवाइस को वाहन के इंजन के साथ लगाया जाता है। इसे लगाने के बाद वाहन की गति सीमित हो जाती है और तय गति से ज्यादा रफ्तार में वाहन नहीं चलाया जा सकता है। डिवाइस लगवाने के बाद विंड स्क्रीन पर वाहन की गति, क्यूआर कोड का वेदर प्रूफ स्टीकर लगाना अनिवार्य होगा।

व्यावसायिक और स्कूली वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य किया गया है। वाहन की स्पीड कम होने पर चालकों द्वारा स्पीड गवर्नर में छेड़छाड़ की जाती है तो ऐसे में वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट निरस्त किए जाते हैं और चालानी कार्रवाई की जाती है। अरविन्द सक्सेना,अपर परिवहन आयुक्त म.प्र.