रात 11 बजे के बंद होगी दुकानें खुली मिलीं, तो होगी सील
पुराने शहर में देर रात तक दुकानें खोलने की शिकायत के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने मंगलवार को आदेश जारी किया है कि रात 11 बजे के बाद कोई भी दुकान या प्रतिष्ठान नहीं खुलेंगे। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। इस समय के बाद दुकानें खुली मिलती है तो उन्हें सील कर दिया जाएगा। हालांकि दवा दुकानों और अस्पतालों को टाइम लिमिट में छूट दी गई है। मंगलवार को सिटी एसडीएम अमन मिश्रा, एसीपी कोतवाली अनीता प्रभा शर्मा सहित नगर निगम के अमले ने बुधवारा, इब्राहिमपुरा सहित अन्य इलाकों में रात ग्यारह बजे दुकानें बंद करने की मुनादी कराई। पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने कलेक्टर से रात 11 बजे के बाद दुकानें बंद करने की मांग की थी।
खुली रहेंगी शराब दुकानें और बार
शराब दुकानों और बीयर बारों को लेकर इस आदेशों में स्पष्ट नहीं लिखा गया है। आबकारी विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि सरकार ने शराब दुकानें रात 11:30 और बीयर बार 12 बजे बंद करने का बकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के चलते दुकानबंदी का यह आदेश शराब दुकानों पर लागू नहीं होगा। यानी रात 11:30 तक बजे के बाद शराब दुकानें और 12 बजे तक बार खुले रहेंगे।