व्यापारी की हत्या के मामले में शूटर को उम्रकैद, 6 आरोपी दोषमुक्त
ग्वालियर। अपर सत्र न्यायालय ने 26 दिसंबर 2014 में जटार साहब की गली में हुई कपड़ा व्यापारी विजय सिंघल की हत्या के हाई प्रोफाइल मामले में शुक्रवार को फैसला सुना दिया। जिला कोर्ट में काफी तादाद में पुलिस बल तैनात था। व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने वाले शूटर दिलशाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि अशोक गुप्ता, पप्पू उर्फ असलम, हरेंद्र भदौरिया, हिमांशु यादव, पंकज यादव, दिनेश यादव, राहुल गुप्ता को दोषमुक्त कर दिया है। पुलिस ने मामले की सही तरीके से जांच नहीं की, जिसका फायदा आरोपियों को मिल गया। प्रकरण में आरोपी राहुल गुप्ता फरार है। 26 दिसंबर 2014 को कपड़ा कारोबारी विजय सिंघल की जटार साहब की गली में गोली मारकर हत्या कर दी थी।
हत्या के लिए शूटर आया था। व्यापारी की हत्या के बाद शहर में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने इस केस को सनसनी खेज मामलों में लिया। पुलिस ने 19 जनवरी 2015 को पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते अशोक गुप्ता पर हत्या का आरोप लगा। पुलिस ने अशोक गुप्ता, पप्पू उर्फ असलम, हरेंद्र भदौरिया, हिमांशु यादव, पंकज यादव, दिनेश यादव, राहुल गुप्ता, दिलशाद को आरोपी बनाया। पुलिस ने जांच कर आठ लोगों के खिलाफ चालान पेश किया। आठ साल इस मामले का विचारण चला। कोर्ट ने दिलशाद को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
भाड़े के शूटरों से कराई थी हत्या
ज्ञात हो कि वर्ष 2014 में भाड़े के शूटरों ने 13 जुलाई को ड्रेस कारोबारी संजीव बंसल की मोचीओली में गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद शूटर 26 दिसबंर 2014 को पानी कारोबारी विजय सिंघल को उसके घर के बाहर मौत के घाट उतार गए थे। दोनों ही हत्याओं में व्यापारिक दुश्मनी रखने वाले अशोक गुप्ता उर्फ कल्लू का नाम आया था।