धारा 144 लागू, 2 माह के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

धारा 144 लागू, 2 माह के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

ग्वालियर। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले प्रशासन ने जिले की सीमा के भीतर जुलूस, मौन जुलूस, सभा व आमसभा व धरना-प्रदर्शन पर पूर्णत: पाबंदी लगा दी गई है। सार्वजनिक समारोह में कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर नहीं जा सकेगा। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश अगले दो माह तक यह आदेश प्रभावशील रहेगा। धारा 144 का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आयोजनों के पूर्व एसडीएम अथवा एडीएम स्तर के अधिकारी से स्वीकृति लेना होगी। एक अनुविभाग से ज्यादा क्षेत्र में कोई आयोजन करना है तो एडीएम स्तर के अधिकारी से अनुमति लेना होगी।

विशेष स्थिति में दी जा सकेगी शिथिलता

आदेश में यह भी साफ किया गया है कि जिन प्रतिबंधात्मक आदेशों के संबंध में विशेष परिस्थितियों में जिला प्रशासन द्वारा छूट व शिथिलता संबंधी निर्णय प्रकरण विशेष में लिया जा सकेगा। शासन व प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों सहित पारिवारिक कार्यक्रम, विवाह समारोह, बारात इत्यादि के मामले में पूर्वानुमति लिए जाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ऐसे आयोजनों में भी प्रतिबंधात्मक आदेश में उल्लखित आपत्तिजनक गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी।

धर्म,जाति के खिलाफ नहीं लगेंगे कटआउट

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार के कटाउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग, झण्डे इत्यादि पर किसी भी धर्म, व्यक्ति, संप्रदाय, जाति या समुदाय के खिलाफ नारे या भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किसी भी सार्वजनिक व निजी स्थान पर पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही किसी भी भवन व सम्पत्ति (सार्वजनिक व निजी) पर भी आपत्तिजनक भाषा और भड़काऊ नारे लिखा जाना भी प्रतिबंधित किया गया है। इसी प्रकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मसलन फेसबुक, वॉट्सएप, ट्विटर इत्यादि पर भी किसी भी वर्ग, धर्म एवं संप्रदाय के खिलाफ भड़काऊ व आपत्तिजनक पोस्ट करना और फॉरवर्ड करना पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।