एसएसटी ने पकड़ी 11 किलो चांदी 42 ग्राम सोना, 40 हजार रुपए नगद

एसएसटी ने पकड़ी 11 किलो चांदी 42 ग्राम सोना, 40 हजार रुपए नगद

जबलपुर। जबलपुर संभाग स्थित मंडला विधानसभा के ग्राम जागरी में एसएसटी टीम ने देर रात कार को रोककर 11 किलो चांदी, 42 ग्राम सोने के जेवर व 40 हजार 400 रुपए नगद पकड़े हैं। इसके पहले एसएसटी टीम ने नैनपुर जिले की सीमा पर चेकिंग के दौरान 3लाख45 हजार500 रुपए नगद जब्त किए थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार एसएसटी टीम ने ग्राम जागरी जिला मंडला में कार क्रमांक एमपी 20 सीजी 2628 को रोककर तलाशी ली तो उसमें 11 किलोचांदी, 42 ग्राम सोने के जेवर व 40 हजार 400 रुपए बरामद किए। पूछताछ करने पर वाहन चालक कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया है। गौरतलब है कि फ्लाइंग स्क्वाड व एसएसटी द्वारा क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर आने जाने वालों वाहनों को रोककर जांच कर रही है। यहां तक सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। एसएसटी टीम ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर 5 लाख 72 हजार रुपए की 4849 लीटर शराब बरामद की, इसी तरह बिछिया के पास 3 लाख 94 हजार 500 रुपए संदिग्ध लोगों से जब्त किए हैं।

ट्रिपल आईटीडीएम कैम्पस की मैस और कैंटीन में छापा

ट्रिपल आईटीडीएम परिसर डुमना रोड में संचालित विभिन्न मैस एवं केंटीन में मिलावटी खाद्य सामग्री उपयोग किए जाने व गैस सिलेंडरों के अनधिकृत उपयोग करने संबंधी आकस्मिक जांच के दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के संयुक्त दल ने छापामार कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम द्वारा मिलावट की आशंका के आधार पर परिसर में संचालित सेंट्रल मैस में कार्यरत मुंबई की 2 फर्मों श्री अन्नपूर्णा कैटरिंग से पनीर,हल्दी पॉवडर,गुलाब जामुन मिक्स,अजीनोमोटो,पापड़ एवं हर्ष कैटरिंग से धनिया पॉवडर और एमके फूड से बेसन,फू्रट केक के नमूने राज्य खाद्यपरीक्षण प्रयोगशाला भोपाल से जांच हेतु संग्रहित किए गए। फर्म का लाइसेंस उपलब्ध न होने,खाद्य सामग्री का उचित रखरखाव न होने,फूड हैंडलर्स के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध न होने,फूड सेफ्टी सुपरवाइजर का प्रमाणपत्र न होने व फूड डिस्प्ले बोर्ड का प्रदर्शन न होने से सेंट्रल मैस में कार्यरत मुंबई की फर्मों को नोटिस जारी किए गए। आर्यभट्ट कैंटीन में कार्यरत फर्म से बेसन के नमूने एकत्र किए गए। जांच के दौरान परिसर में 42 भरे गैस सिलेंडर व 9 खाली सिलेंडर अनाधिकृत रूप से भंडारित पाए गए। सिलेंडर को जब्त कर अतिआवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई हेतु प्रकरण तैयार किया गया। कार्रवाई में खाद्य नियंत्रक कमलेश तांडेकर,संजीव अग्रवाल कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी,सिद्धार्थ राय, खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव, माधुरी मिश्रा व विनोद धुर्वे उपस्थित रहे।