SC ने कहा- गैस पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा नहीं
नई दिल्ली। भोपाल गैस पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भोपाल गैस पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा दिलाए जाने वाली केंद्र सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी। केंद्र ने यह पिटीशन दिसंबर 2010 में लगाई थी और यूनियन कार्बाइड कॉपोर्रेशन (यूसीसी) और उसकी सहायक फर्म डाउ कैमिकल्स से 7,800 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की अपील की थी। केंद्र सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन पर 12 जनवरी 2023 को एससी ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सरकार ने पक्ष रखते हुए कहा था कि पीड़ितों को अधर में नहीं छोड़ सकते। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने कहा कि केस दोबारा खोलने पर पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ेंगी। यूसीसी पर और ज्यादा मुआवजे का बोझ नहीं डाला जा सकता। पीड़ितों को नुकसान की तुलना में करीब 6 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जा चुका है।
भारत सरकार दे मुआवजा
भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति की संयोजक साधना कार्णिक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा है कि अब केंद्र सरकार मुआवजा दे। कार्णिक ने फैसले को गैस पीड़ितों पर कुठाराघात बताते हुए आरोप लगाया है कि मप्र सरकार और भारत सरकार ने यूनियन कार्बाइड के साथ मिलकर त्रासदी की शुरुआत से ही पीड़ितों के केस को जानबूझकर कमजोर किया। यह बात सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में भी है कि गैस पीड़ितो के साथ फ्राड हुआ।