‘31 दिसंबर की पार्टियों में नियमों का हो पालन’
इंदौर। शहर में अपराध नियंत्रण तथा रात्रि के समय अक्सर पब एंड बार तथा इनके आसपास होने वाले विवाद व जनता की परेशानी को देखते हुए और 31 दिसंबर को आयोजित पार्टियों को ध्यान में रखते हुए शहर के पब व बारों के नियम अनुसार संचालन तथा उनकी गतिविधियों की निगरानी के लिए पुलिस आयुक्त मकरंद देउस्कर एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनीष कपूरिया ने पुलिस को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस आयुक्त कार्यालय के सभागार में जोन-2 क्षेत्र के पब-बार संचालकों, मैनेजर और सुरक्षा अधिकारियों की बैठक ली गई।
डीसीपी अभिषेक आनंद ने सभी को पब और बार आदि के लिए शासन-प्रशासन द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं, उनका पालन करते हुए ही इसका संचालन करने के संबंध में निर्देश दिए तथा पूर्व में नवंबर माह में जो मीटिंग ली गई थी। उसमें दिए गए निर्देशों की भी क्या कार्रवाई की गई है इसकी भी समीक्षा की गई। साथ ही सभी से कहा कि आगामी नववर्ष व 31 दिसंबर को जो भी पार्टियां आयोजित की जाएं, उनमें भी नियमों का पालन हो।
पुलिस अधिकारियों ने ये दिए निर्देश
- पब और बार रात 12 बजे बंद कर दें, 12.15 बजे तक र्पाकिंग खाली करवा लें।
- रात 11:30 बजे के बाद किसी भी नए कस्टमर को सर्विस न दें
- ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत नियमों का भी सख्ती से पालन किया जाए
- तेज आवाज में डीजे साउंड सिस्टम न बजाया जाए
- रात 10 से सुबह 6 तक कोई ध्वनि विस्तारक केंद्र का उपयोग न करें
- 31 दिसंबर की पार्टी के लिए जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएं उनकी विधिवत अनुमति ली जाए
- पब एंड बार में अंदर-बाहर पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं
- पब व बार में एंट्री पर चेकिंग हो और किसी को भी हथियार के साथ प्रवेश ना दें
- किसी भी नाबालिग को एंट्री न ददी जाए
- पब व बार में किसी भी प्रकार की ड्रग्स की कोई एंट्री ना हो
- पुलिस के नंबरों का भी डिस्प्ले बोर्ड वहां पर लगाया जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर लोग तत्काल पुलिस से संपर्क कर सकें।