मोदी सरनेम मामले में राहुल को राहत; सजा पर रोक, अब संसद पहुंचने का रास्ता खुला

मोदी सरनेम मामले में राहुल को राहत; सजा पर रोक, अब संसद पहुंचने का रास्ता खुला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्धि तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही राहुल के लोकसभा सदस्यता बहाल होने रास्ता खुल गया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और संजय कुमार की पीठ ने कहा कि निचली अदालत ने राहुल को दोषी ठहराते सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को ही आधार मान लिया। सिवाय इसके कि उन्हें अवमानना (चौकीदार चोर है, नारे के मामले में) मामले में शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी थी। केवल निचली अदालत द्वारा सुनाई गई इस अधिकतम सजा के कारण, वह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के दायरे में आ गए। यदि सजा एक दिन कम होती, तो प्रावधान लागू नहीं होते, खासकर जब कोई अपराध गैर संज्ञेय, जमानती और समझौता योग्य हो।

कोर्ट ने इन तीन कारणों को माना अहम

1. दोषी ठहराते समय कोर्ट ने कोई कारण नहीं बताया, सिवाय इसके कि उन्हें अवमानना मामले में शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी थी।

2. इससे न केवल सार्वजनिक जीवन में बने रहने के उनके अधिकार को प्रभावित किया है, बल्कि मतदाताओं के अधिकार को भी।

3. इसमें कोई संदेह नहीं कि बयान अच्छे नहीं थे। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति से ऐसे समय सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।

अब आगे क्या?

1. राहुल की सांसदी बहाल होगी और मौजूदा सत्र में शामिल हो सकेंगे।

2. अगले साल राहुल चाहें तो चुनाव लड़ सकते हैं, बशर्ते आखिरी फैसला उनके खिलाफ ना हो।

3. सरकारी घर फिर से मिलेगा।

चौधरी ने की लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात 

कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का आग्रह किया।

क्या बोले राहुल के वकील 

राहुल की ओर से वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उनका मुवक्किल कोई दुर्दांत अपराधी नहीं है और भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके खिलाफ कई मामले दायर कराए जाने के बावजूद उन्हें कभी दोषी नहीं ठहराया गया। वहीं, गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ ढेर सारे सबूत हैं।

अब देखना है कितने घंटे में बहाल करते हैं : खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज खुशी का दिन है, लोकतंत्र और संविधान की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। कांग्रेस नेता के खिलाफ 24 घंटे में सदस्यता खत्म करने का आदेश आया था। अब देखना है कि कितनी जल्दी सदस्यता बहाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच कुछ किमी की ही दूरी है, उम्मीद है रात तक सदस्यता बहाल कर दी जाए। यह जीत उन मतदाताओं की हैं, जिन्होंने राहुल को जिताया था।

जन-जन के चहेते और कांग्रेस के सम्मानित नेता राहुल गांधी को माननीय उच्चतम न्यायालय से सजा में राहत मिलने पर हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से न्यायपालिका के प्रति देश की जनता का सम्मान और भरोसा दोनों बढ़ेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि अंतिम फैसला भी राहुल गांधी के पक्ष में आएगा और देश में लोकतंत्र और भी मजबूत होगा। सत्यमेव जयते। - कमलनाथ, अध्यक्ष, मप्र कांग्रेस

चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा। भारत के विचार की रक्षा करना। - राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

तीन चीजों को ज्यादा समय तक छुपा कर नहीं रखा जा सकता, सूर्य, चंद्रमा और सत्य- गौतम बुद्ध। माननीय सुप्रीम कोर्ट को न्यायपूर्ण फैसला देने के लिए धन्यवाद। - प्रियंका गांधी, कांग्रेस नेत्री