मानहानि केस मामले में राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट से मिली जमानत
सूरत। आपराधिक मानहानि केस में सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को सोमवार को 15 हजार के मुचलके पर 13 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी। राहुल ने दो अर्जी लगाई थीं। एक सजा पर रोक (स्टे) के लिए जो नियमित जमानत के लिए जरूरी है। दूसरी सजा रद्द करने के लिए है। पहली अर्जी पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी और दूसरी पर 3 मई को। ज्ञात हो कि राहुल गांधी को निचली अदालत से दो साल जेल की सजा सुनाई है।
ट्वीट में कहा- लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई
राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट से राहत मिलने के बाद एक ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि ये ‘मित्रकाल’ के विरुद्ध, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में, सत्य मेरा अस्त्र है, और सत्य ही मेरा आसरा।
याचिकाकर्ता से 10 अप्रैल तक मांगा जवाब
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का पक्ष जाने बगैर सुनवाई नहीं हो सकती। ऐसे में अदालत ने याचिकाकर्ता और भाजपा नेता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है। उन्हें 10 अप्रैल तक जवाब देना है। संविधान विशेषज्ञों का कहना है अगर सजा पर रोक लगाई जाती है तो राहुल की सांसदी बहाल हो सकती है।