कोर्ट की अवमानना मामले में छतरपुर के पूर्व कलेक्टर व सीईओ को सजा-जुर्माना, युगल पीठ ने लगाई रोक

कोर्ट की अवमानना मामले में छतरपुर के पूर्व कलेक्टर व सीईओ को सजा-जुर्माना, युगल पीठ ने लगाई रोक

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने छतरपुर के पूर्व कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और जिला पंचायत के सीईओ अमर बहादुर सिंह को सात-सात दिन की सजा सुनाई है। साथ ही पचास-पचास हजार का जुर्माना भी लगाया है। मामला कोर्ट की अवमानना से जुड़ा है। पिछले महीने कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया था। इधर, दोषियों ने युगल पीठ में इस आदेश को चुनौती दी, जिस पर उन्हें स्टे मिल गया। जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने अपने फैसले में छतरपुर के पूर्व कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और जिला पंचायत के सीईओ अमर बहादुर सिंह को कोर्ट का आदेश न मानने का दोषी करार दिया था। पहले 11 अगस्त को सजा सुनाई जानी थी। हालांकि, शुक्रवार को सजा सुनाई गई है।

क्या है मामला 

छतरपुर स्वच्छता मिशन के तहत रचना द्विवेदी जिला समन्वयक को छतरपुर से बड़ा मलहरा स्थानांतरित कर दिया गया था। संविदा नियुक्ति में स्थानांतरण करने का प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद याचिकाकर्ता का ट्रांसफर कर दिया गया था। इस ट्रांसफर के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे दिया था। उसके खिलाफ उसने दोबारा न्यायालय में शरण ली। न्यायालय को अपने अधिवक्ता के माध्यम से बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हुआ है।

खूब लगवाए चक्कर 

इस संबंध में याचिकाकर्ता रचना द्विवेदी का कहना है कि जिले के दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के पास में लगातार ज्वाइनिंग करने के लिए चक्कर लगाती रही। इन अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश को ठोकर मार दी और मेरी ज्वाइनिंग नहीं कराई। मुझे न्यायालय पर भरोसा था, इसलिए मैं न्यायालय की शरण में गई और मुझे आपके माध्यम से पता चला है कि मेरे पक्ष में न्यायालय ने आदेश किया है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई होना चाहिए। छतरपुर में पहली बार किसी कलेक्टर और अपर कलेक्टर को अवमानना का दोषी माना गया है।