राष्ट्रपति ने दी महिला आरक्षण विधेयक ‘नारी शक्ति वंदन’ को मंजूरी
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने महिला आरक्षण विधेयक ‘नारी शक्ति वंदन’ को अपनी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के तहत लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, इसे लागू करने में 2026 तक का समय लग सकता है। विधि मंत्रालय की शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने गुरुवार को विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। इसे अब आधिकारिक तौर पर संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के रूप में जाना जाएगा। इसके प्रावधान के अनुसार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित केंद्र सरकार की अधिसूचना की तारीख से यह प्रभावी होगा। एससी और एसटी की महिलाओं के लिए कोटा है और विपक्ष ने मांग की थी कि इसका लाभ ओबीसी तक बढ़ाया जाए।
मोदी सरकार की महिलाओं को सबसे बड़ी सौगात। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दी मंजूरी। अब लोकसभा में महिलाओं के लिए 181 सीटें होंगी रिजर्व। - बीजेपी, मप्र