जेब टटोलने स्मार्ट मीटर बिजली कंज्यूमर्स के लिए नया आदेश
जबलपुर। विद्युत नियामक आयोग द्वारा स्मार्ट मीटर की व्यवस्था लागू किए जाने के बाद बिलिंग को लेकर जारी किए गए नियमों में बदलाव कर दिया गया है। इसके बाद अब उपभोक्ता की जेब से और अधिक पैसा निकलने का रास्ता खुल जाएगा। नियमों में किए गए बदलाव में कहा गया है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद यदि किसी फाइनेंसियल ईयर में उपभोक्ता के मिनिमम तीन बिलिंग में मीटर की मैक्सिमम डिमांड स्वीकृत लोड से अधिक हो जाएगी तो इस स्थिति में पहले से स्वीकृत लोड अपने आप तीन माह की मिनिमम लोड डिमांड के रूप में कनवर्ट हो जाएगा। यानी आपके मीटर का लोड कन्वर्ट होकर दूसरी मैक्सिमम डिमांड के लेवल वाले स्लाट में पहुंच जाएगी और उसकी बिलिंग उस डिमांड वाले लोड के मिनिमम बिलिंग के आधार पर शुरू हो जाएगी। आयोग ने कहा है कि इस नई व्यवस्था के आधार पर बिलिंग नए फाइनेंसियल ईयर के पहले महीने से ही होने लगेगी।
ऐसे भी समझ सकते हैं
अगर किसी स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ता का बिल स्वीकृत लोड 1 किलोवाट के आधार पर आता है और साल भर के तीन बिलिंग साइकिल में उसके मीटर का लोड 1.2 किलो वाट, 1.3 किलोवाट और 1.4 किलो वाट तक पहुंच जाता है तो नए वित्त वर्ष के पहले महीने यानी अप्रेल माह का जो बिल आएगा उसमें बिलिंग की प्रक्रिया 1.2 किलोवाट के रूप में प्रभावी हो जाएगी और मीटर का लोड अपने आप अधिक हो जाएगा। इसका सीधा असर बिजली उपभोक्ता की जेब पर पड़ेगा। आयोग के नोटिफिकेशन में चूंकि उपभोक्ताओं को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए यह सभी तरह के उपभोक्ताओं पर प्रभावी होगा। आयोग के नियम में यह भी कहा गया है कि इसी तरह की व्यवस्था लोड कम कराने के मामले में भी लागू होगी और तीन बिलिंग साइकिल के मिनिमम लोड के आधार पर ही लोड कम किए जाएंगे।