11 हजार से ज्यादा ईपीएफओ पेंशनर्स ने जमा नहीं किए जीवन प्रमाण पत्र
जबलपुर। प्रदेश के 16 जिलों के करीब 11 हजार से अधिक ईपीएफओ पेंशनर्स ने अपने जीवन प्रमाण पत्र नहीं किए हैं इन सभी पेंशनरों को ईपीएफओ वार्निंग देकर पीपीओ रद्द करने की कार्यवाही से बचाने के लिए समय-सीमा के साथ एक और मौका देगा। वहीं ईपीएफओ तीन साल से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वाले पेंशनरों के पीपीओ बैंक से वापस लेकर रद्द करने की तैयारी कर रहा है।
क्या कहते हैं ईपीएफओ रीजनल कमिश्नर-1
इस संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 राकेश सहरावत ने बताया ने कि पेंशनरों के डाटाबेस के आधार पर एकत्रित जानकारी के अनुसार यह पाया गया है कि अब तक लगभग 11582 पेंशनरों ने जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र/ पुनर्विवाह न होने संबंधी प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया है। इसके अतिरिक्त जिन पेंशनरों द्वारा विगत तीन वर्षो से जीवन प्रमाण पत्र/ पुनर्विवाह न होने संबंधी प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया गया है उन्हें सलाह दी जाती है कि वे शपथ पत्र के साथ जीवन प्रमाण पत्र/पुनर्विवाह न होने संबंधी प्रमाण पत्र शीघ्र जमा कराये। ऐसा करने में जो पेंशनर्स असफल होंगे उनके पीपीओ बैंक से वापस मंगवाकर उन्हें रद्द करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।
आसान हुआ प्रमाण पत्र जमा करना
ईपीएफओ ने प्रमाण पत्र को जमा करने के लिए डिजिटल प्रक्रिया कर इसे आसान कर दिया है। अधिकारियों की मानें तो उन सभी पेंशनर फेस रीडर ऐप, उमंग ऐप से घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते है या अपनी बैंक शाखा, सामान्य सेवा केंद्रों में आधार आधारित बायोमेट्रिक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) को जमा कर सकते है। यह प्रक्रिया डिजिटल होने के कारण अब बहुत ही आसान हो गई है।