लोक अदालत ने दिलाया 2.88 करोड़ का अतिरिक्त क्षतिधन, जिला कोर्ट से 24 करोड़ की मिली राहत

लोक अदालत ने दिलाया 2.88 करोड़ का अतिरिक्त क्षतिधन, जिला कोर्ट से 24 करोड़ की मिली राहत

ग्वालियर। वर्ष 2023 की अंतिम लोक अदालत शनिवार को आयोजित की गई । इसमें हाईकोर्ट में आए 337 प्रकरणों में 2 करोड़87 लाख 62 हजार की अतिरिक्त क्षतिधन भी दिलया गया। जिला न्यायालय में 54 खंडपीठों द्वारा 13070 लोग लाभान्वित हुए हैं। 24 करोड़ 3 लाख की राहत दिलाई गई है। मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन तथा उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के प्रशासनिक न्यायाधिपति रोहित आर्या के मार्गदर्शन में उच्च न्यायालय खण्डपीठ-ग्वालियर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।

नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए न्यायाधिपति रोहित आर्या एवं सीनियर एडवोकेट अरविन्द दूदावत, न्यायाधिपति मिलिंद रमेश फड़के एवं सीनियर एडवोकेट एम.पी.एस. रघुवंशी, न्यायाधिपति अवनींद्र कुमार सिंह एवं एडवोकेट अनिल कुमार मिश्रा एवं न्यायाधिपति आनंद पाठक एवं एडवोकेट अनिल कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ गठित की गई थीं। निराकृत प्रकरणों में से एक प्रकरण से संबंधित विवरण इस प्रकार है कि वर्ष 2012 के मार्च माह में 28 तारीख की सुबह 9 बजे मोटर सायकल से मोनू गुप्ता अपने दोस्त हेमंत पाण्डे के साथ भितरवार से ग्वालियर के लिये आ रहे थे। मार्ग में डबरा-ग्वालियर रोड पर सोनी वाटिका के सामने ग्वालियर की तरफ से दूध टेंकर के चालक ने तेज व लापरवाही पूर्वक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें मोनू गुप्ता को गंभीर चोटें आने से वह घायल हो गए और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

इस प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति धन राशि में उच्च न्यायालय राशि रुपए 10 लाख की वृद्धि की गई। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ-ग्वालियर के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एवं सचिव अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि लोक अदालत का मूल उद्देश्य आपसी वैमनस्यता एवं विवादों का आपसी सहमति व राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करना है। जिस कारण उभयपक्ष के मध्य विद्यमान विवाद बिना किसी की हार-जीत के साथ समाप्त हो। इसी मूल भावना को आधार बनाकर इस नेशनल लोक अदालत के पूर्व न्यायमूर्ति रोहित आर्या, प्रशासनिक न्यायाधिपति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ-ग्वालियर के मार्गदर्शन में उच्च न्यायालय में विचाराधीन राजीनामा योग्य प्रकरणों मुख्यत: बीमा कंपनी के प्रकरणों को चिन्हित कर सूची तैयार की गई।

24 करोड़ 3 लाख राशि के अवार्ड पारित, 13070 व्यक्ति हुए लाभान्वित: ग्वालियर जिले में जिला मुख्यालय पर जिला न्यायालय, कुटुबं न्यायालय,श्रम न्यायालय, रेलवे न्यायालय व जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। साथ ही सिविल न्यायालय डबरा व भितरवार में भी लोक अदलात आयोजित की गई। जिले में नेशनल लोक अदालत के लिए गठित 54 खंडपीठों ने 10 हजार 601 मामलों में राजीनामा कराकर आपसी समझौते के आधार पर निराकरण कराया गया। साथ ही 24 करोड 03 लाख 13 हजार से ज्यादा राशि के अवार्ड पारित किए गए। नेशनल लोक अदालत से जिले में 13 हजार 70 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने वाले पक्षकारों को वन विभाग के सौजन्य से 400 फलदार एवं छायादार पौधे भी वितरित कराए गए।

इन विभागों में लंबित 1497 मामले निपटाए गए

जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि निराकृत किए गए मामलों में न्यायालयों में लंबित1497 मामलों में 14 करोड़ 76 लाख 89 हजार 881की राशि के अवॉर्ड पारित हुए। इसके अलावा बैंक, नगरपालिका, विद्युत के 09 हजार 104 पूर्ववाद प्रकरणों में 9 करोड़ 26 लाख 23 हजार 389 की राशि लोक अदालत के माध्यम से वसूल की गई। निराकृत प्रकरणों में मोटर दुर्घटना के 221, चैक बाउंस के 248, आपराधिक 659, वैवाहिक 67, सिविल 41, विद्युत के 192 प्रकरण सम्मिलित रहे।