दिनदहाड़े बीच बाजार में हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास
जबलपुर। पाटन अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार की अदालत ने दिनदहाड़े बीच बाजार एक युवक की हत्या करने वाले दो आरोपी भाईयों को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी पाटन निवासी बाबा भाईजान उर्फ अनवर पिता अशरफ खान व अकरम उर्फ नानू पिता अशरफ खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि ग्राम टिमरी निवासी मोहन सिंह व खैरी निवासी सत्तू उर्फ सतेन्द्र ठाकुर दोनों दोस्त हैं। दोनों 16 अप्रैल 2019 को नानू भाईजान की रिपेयरिंग दुकान में मोटर साइकिल सुधरवाने गए थे।
जहां पैसों के विवाद पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। जिस पर आरोपी अकरम उर्फ नानू ने सत्तू पर डंडे से हमला कर दिया। वहीं उसके भाई बाबा उर्फ अनवर ने पाना से हमला कर दिया, जो सत्तू के सिर में धंस गया और सत्तू वहीं खून से लथपथ होकर गिर गया। जिसके बाद दोनों आरोपी भाई मौके से फरार हो गए। जिसके बाद सत्तू को गंभीरावस्था में पाटन के शासकीय अस्पताल और उसके बाद जबलपुर एक निजी अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया। जहां उपचार दौरान सत्तू उर्फ सतेन्द्र ठाकुर की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने दोनों आरोपी भाईयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा।