बलात्कार कर महिला की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

बलात्कार कर महिला की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

जबलपुर। एक महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी जोगिंदर भूमिया को सिहोरा एडीजे कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश सैफी दाउदी की अदालत ने आरोपी जोगिंदर को आजीवन कारावास व 7 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत को विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने बताया कि पीड़िता के मृतिका के गुम होने की शिकायत उसके बेटे ने गोसलपुर थाने में दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि उसकी मां 3 सितंबर 2020 को मामा के घर बरेला गई थी। जो 7 सितंबर को वापस आने के लिए निकली, लेकिन घर नहीं पहुंची। पुलिस ने मामले में गुम इंसान कायम कर मामले को जांच में लिया। जांच दौरान 8 सितंबर को गोसलपुर मेन रोड में करदही नाला के पास मृतिका का थैला मिला।

जिसमें कपड़े और पर्स में एक पर्ची मिली। जब पुलिस ने तफ्शीम आगे बढ़ाते हुए पूछताछ की तो आरोपी जोगिंदर भूमिया का नाम सामने आया। जिसे हिरासत में लेकर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की। जिसने बताया कि 7 सितंबर 2020 को मृतिका बेली हार के पास अकेली मिली थी। जहां आरोपी जोगिंदर ने महिला के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने महिला की लाश को झाड़ियों में छिपा दिया। पुलिस ने मामले में दुराचार व हत्या का प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी जोगिंदर भूमिया को आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया।