हत्या के 49 साल पुराने मामले में 80 वर्ष के दोषी को आजीवन कारावास

हत्या के 49 साल पुराने मामले में 80 वर्ष के दोषी को आजीवन कारावास

फिरोजाबाद (उप्र)। फिरोजाबाद की जिला अदालत ने 49 साल पुराने हत्या के मामले में 80 वर्षीय दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नारायण शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि करीब 49 साल पहले 14 सितंबर 1974 को मीरा देवी नामक महिला ने जिले के नारखी थाने में एक मामला दर्ज कराया था। महिला ने आरोप लगाया था कि महेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने उसकी मां रामबेटी की गोली मारकर हत्या कर दी है। शर्मा ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद महेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शर्मा ने बताया कि सिंह पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

जमानत पर आया, तो पहचान ही बदल डाली:

इस केस की शुरुआत में जमानत पर बाहर आने के बाद महेंद्र सिंह ने पहचान ही बदल डाली। वह अपना नाम बदलकर कहीं दूसरी जगह रहने लगा था। कई साल उसका पता नहीं चला।