बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले बाप को आजीवन कारावास
ग्वालियर। एकादशम अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजेश शर्मा को धारा- 376एबी, 376(2)(एफ)(एन) भादवि धारा 5 (एल)(एम)(एन) पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर ने बताया है कि 22 सितंबर 2020 को पीड़िता बड़ी बहन के साथ थाने पहुंची और पिता राजेश शर्मा द्वारा दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई। बड़ी बहन ने बताया कि वह पीड़िता की बड़ी बहन है। उसके पति मेडिकल पर काम करने जाते हैं। मेरे पिता राजेश शर्मा सब्जी का ठेला लगाते हैं व मां चौका बर्तन का काम करती है। हम दो बहन व दो भाई हैं।
पिता ने जिसके साथ गलत काम किया है, वह छोटी बहन है। छोटी बहन दूसरे दिन मेरी ससुराल आयी, उसने बताया कि पापा गंदा काम करते हैं, जिससे पेट में भी दर्द होता है। पापा धमकाते हैं कि किसी को बताया तो तुम्हें और तुम्हारी मां को जान से मार दूंगा। पूरी बात सुनने के बाद घटना पति व सास को बताई। उसके बाद पुलिस से शिकायत की, थाना ग्वालियर अप.क्र. 0544/20 लेख कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई।