मेडिकल क्लेम के लिए अस्पताल में मरीज का 24 घंटे भर्ती होना जरूरी नहीं
वड़ोदरा। कंज्यूमर फोरम ने मेडिकल क्लेम को लेकर आदेश दिया कि कोई व्यक्ति भले ही 24 घंटे से कम समय तक अस्पताल में भर्ती रहा हो, वह बीमा का दावा कर सकता है। वड़ोदरा के कंज्यूमर फोरम ने बीमा कंपनी को बीमा की राशि का भुगतान 9 फीसदी का ब्याज के साथ देने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि नई तकनीक आने से कभी-कभी रोगियों का इलाज कम समय में या अस्पताल में भर्ती हुए बिना भी किया जाता है। उपभोक्ता फोरम ने यह आदेश वड़ोदरा निवासी रमेश चंद्र जोशी की याचिका पर दिया है। जोशी ने 2017 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमि. के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कंपनी को आदेश दिया गया कि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ जोशी को 44,468 रुपए का भुगतान करे।
वर्ष 2016 का मामला
जोशी की पत्नी को बीमारी के बाद वड़ोदरा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जोशी ने 44,468 रुपए का मेडिकल क्लेम दायर किया। लेकिन, कंपनी ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि मरीज को नियम के तहत 24 घंटे तक भर्ती नहीं कराया गया था। जोशी ने दस्तावेज पेश कर बताया कि उनकी पत्नी को 24 नवंबर, 2016 को शाम 5:38 बजे भर्ती कराया था और 25 नवंबर को शाम 6:30 बजे डिस्चार्ज किया गया।