समिति प्रबंधक के पद पर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं, कई अधिकारी निलंबित

समिति प्रबंधक के पद पर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं, कई अधिकारी निलंबित

जबलपुर। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जबलपुर में सहायक समिति प्रबंधक से समिति प्रबंधक के पद पर भर्ती प्रक्रिया में अनिमितताएं पाई गई। जिसमें दोषी अधिकारियों को कलेक्टर दीपक सक्सेना ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अनियमितता की जांच के लिए कलेक्टर श्री सक्सेना ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा चयनित 27 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों चयन प्रक्रिया का परीक्षण किया गया था। जिसमें कई अनियमित्ताएं पाई गई। साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 55 (1) के तहत जारी किए गए कर्मचारी सेवा नियोजन, निबंधन कार्यस्थिति, नियम 1989, 1990, 2002, 2010, 2013, 2015 का पालन नहीं किया गया।

चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी पाए जाने पर कलेक्टर श्री सक्सेना ने इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। जिसकी जांच के आधार पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी की। जिसमें पदोन्नति की कार्रवाई में विसंगति का परीक्षण लापरवाही पूर्वक करने वाले अधिकारियों में आशीष शुक्ला, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता जबलपुर को निलंबित कर विभागीय जांच जारी करने का प्रस्ताव किया गया। प्रशांत कौरव तत्कालीन वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता जिला जबलपुर वर्तमान वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला सिंगरौली को निलंबित कर विभागीय जांच जारी करने का प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया गया है। संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता पीके सिद्धार्थ द्वारा दूषित चयन प्रक्रिया को नियमों के विपरीत जाकर अनुमोदित करने पर उक्त कृत्य के लिए पी.के सिद्धार्थ संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता को निलंबित कर विभागीय जांच जारी करने का प्रस्ताव आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर को प्रेषित किया गया है।

इन पर गिरी गाजस्था

पना प्रभारी सुभाष पचौरी द्वारा समस्त प्रक्रिया को जानबूझ कर नजरअंदाज करने पर श्री पचौरी द्वारा समय-समय पर शासन द्वारा जारी किए गए परिपत्रों के साथ साथ वर्तमान नियमों एवं विनियमों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संजान में जानबूझ कर नहीं लाया गया। सुभाष पचौरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय जांच जारी की गई है। तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, जबलपुर वर्तमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, नरसिंहपुर देवेन्द्र कुमार राय के कार्यकाल में संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया सम्पादित की गई। श्री राय द्वारा आरक्षण के बिना दोषपूर्ण विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। परीक्षण समिति के दोषपूर्ण परीक्षण को जानबूझ कर नजर अंदाज किया गया। श्री राय द्वारा कर्तव्य निष्पादन में गंभीर लापरवाही बरती गई है। अत: देवेन्द्र कुमार राय तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, जबलपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच जारी करने का प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जा रहा है। अखिलेश निगम, तत्कालीन उपायुक्त सहकारिता जबलपुर वर्तमान उपायुक्त सहकारिता भोपाल और चंद्रशेखर पटले, तत्कालीन सहायक प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक, शाखा राइट टाउन, जबलपुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, जबलपुर द्वारा आवेदकों की पात्रता का परीक्षण किया गया। लेकिन उक्त अधिकारियों द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं किया गया और अपात्र आवेदकों को पात्र दशार्या गया। अत: अखिलेश निगम, तत्कालीन उपायुक्त सहकारिता जबलपुर वर्तमान उपायुक्त सहकारिता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव कमिश्नर भोपाल संभाग भोपाल को प्रेषित किया जा रहा है और चंद्रशेखर पटले, तत्कालीन सहायक प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक, जबलपुर वर्तमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, जबलपुर को संभागीय संयुक्त पंजीयक सहकारिता विभाग के गोलमोल अनुमोदन को भी नजरअंदाज कर नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के कारण इनको कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।