गोपनीय संदेश मामले में इमरान खान की हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ाई गई

गोपनीय संदेश मामले में इमरान खान की हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ाई गई

 इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने गोपनीय संदेश के खुलासे से संबंधित मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत बुधवार को 13 सितंबर तक बढ़ा दी। सुनवाई करने के लिए पंजाब की अटक जेल पहुंचे न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने गोपनीय संदेश से संबंधित गुम दस्तावेज के मामले में फैसला सुनाया। इस दस्तावेज को खान ने पिछले साल अपदस्थ होने से पहले एक राजनीतिक रैली के दौरान लहराया था। गृह मंत्रालय द्वारा व्यक्त की गई सुरक्षा चिंताओं के बीच कानून मंत्रालय की मंजूरी के बाद मामले की सुनवाई अटक जिला जेल में हुई। अधिकारियों ने मंगलवार को मामले की सुनवाई अटक जिला जेल के अंदर करने का फैसला किया था, जहां 70 वर्षीय खान तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पांच अगस्त से बंद हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने खान की सजा को निलंबित कर दिया था।

रोक के बावजूद चुनाव नहीं लड़ सकेंगे खान : कानून विशेषज्ञ:

इमरान की कानून टीम ने तोशाखाना मामले में सत्र अदालत के फैसले को रद्द करने की अपील न करके बड़ी गलती की है। देश के एक शीर्ष वकील ने बुधवार को यह बात कही। वहीं, कानून विशेषज्ञों के मुताबिक, खान आगामी आम चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि तोशाखाना मामले में उनकी दोषसिद्धि और अयोग्यता बरकरार है। अधिवक्ता फैजल सिद्दिकी ने कहा कि उनकी टीम ने फैसले के खिलाफ अपील न करके बड़ी गलती की। टीम ने खान की सजा पर रोक लगाने व उन्हें जमानत पर रिहा करने की अपील की।