इमरान खान रिहा, गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने बताया गैरकानूनी
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए उन्हें रिहा कर दिया है। हालांकि, उन्हें गुरुवार की रात पुलिस लाइंस गेस्ट हाउस में ही काटनी पड़ेगी। उनकी सुरक्षा के लिहाज से यह निर्देश दिया गया है। इमरान की रिहाई को उनके समर्थकों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। ज्ञात हो कि इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इस पर कोर्ट ने कहा कि शुक्रवार को इमरान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। हालांकि इमरान खान को तुरंत रिहा किया जाता है।
राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद एनएबी को फटकार लगाई। तीन जजों की बेंच ने माना कि एनएबी ने कोर्ट का अपमान किया। चीफ जस्टिस ने इमरान खान को अदालत परिसर से गिरμतार करने पर सवाल उठाया। इसके साथ ही कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को पीटीआई पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान को एक घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट में पेश होने के बाद चीफ जस्टिस ने पीटीआई चीफ और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई का आदेश जारी किया।
इमरान बोले- घर जाना है, कोर्ट ने भेजा गेस्ट हाउस
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इमरान ने कहा कि उन्हें घर जाना है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि इमरान के बानी गाला वाले घर को आग के हवाले किया जा सकता है, इसलिए उन्हें यहां से सीधे गेस्ट हाउस जाना चाहिए। कोर्ट ने इमरान से उन लोगों की लिस्ट भी देने के लिए कहा, जो उनसे मिलना चाहते हैं।