नूंह में राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

नूंह में राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली। हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने रोक के आदेश दिए। आदेश आते ही डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई से रोक दिया। राज्य सरकार की डिमोलिशन ड्राइव का हाईकोर्ट ने स्वत: लिया था।

अब तक 753 से ज्यादा घरों, दुकानों पर कार्रवाई

नूंह में 4 दिन से तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान 753 से ज्यादा घर-दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई की हिंसा में शामिल थे। अफसरों का कहना है कि अब तक 37 जगहों पर कार्रवाई कर 57.5 एकड़ जमीन खाली कराई गई है। इनमें 162 स्थाई और 591 अस्थायी निर्माण है। नूंह के अलावा पुन्हाना, नगीना, फिरोजपुर झिरका और पिंगनवा में भी कार्रवाई की गई।

गुरुग्राम में मजार को बनाया निशाना, इबादत से संबंधित सामग्री में लगाई आग

गुरुग्राम। गुरुग्राम के गांव खांडसा गांव स्थित मजार में अज्ञात लोगों के एक समूह ने सोमवार तड़के आग लगा दी। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मजार की देखरेख करने वाले व्यक्ति घसीटे राम ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा आग पर काबू पाए जाने तक इबादत से जुड़ी कुछ सामग्री आग में जल गई। मजार में मुस्लिम और हिंदू, दोनों समुदायों के लोग पहुंचते हैं। यह घटना तब हुई, जब पिछले हμते पड़ोसी जिले नूंह में शुरू हुई सांप्रदायिक झड़पों के आसपास के इलाकों में फैलने के मद्देनजर गुरुग्राम में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई थी। हालांकि सोमवार को प्रशासन ने धारा 144 हटाने का ऐलान किया।