गुंडा स्क्वॉड को बिना वर्दी के नो अरेस्ट का आदेश, फिर भी सिविल ड्रेस में की गिरफ्तारी

गुंडा स्क्वॉड को बिना वर्दी के नो अरेस्ट का आदेश, फिर भी सिविल ड्रेस में की गिरफ्तारी

ग्वालियर। पुलिस महानिदेशक द्वारा पूर्व में जारी किए गए आदेशों की ग्वालियर में अवहेलना का एक मामला सामने आया है। जहां पुरानी छावनी के एक आरक्षक ने एफआईआर कटने से पहले ही बीच बाजार से सिविल ड्रेस में दो युवकों को गिरफ्तार किया था। जबकि पीएचक्यू से जारी हुए आदेश में गुंडा स्क्वॉड को सिविल ड्रेस में घूमने व गिरफ्तारी के लिए मनाही है। ऐसे में पुरानी छावनी पुलिस द्वारा की गई यह करतूत कैमरे में कैद हो गई है।

आपको बता दें कि जनता में विश्वास जताने और पुलिस की छवि साफ रखने के लिए पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना द्वारा गुंडा स्क्वॉड के नाम से चलने वाली टीम को सिविल ड्रेस में नौकरी नहीं करने के आदेश दिए थे। इस आदेश के पीछे की एक वजह गुंडा स्क्वॉड के नाम से होने वाली कार्रवाई थी। लेकिन उक्त आदेश के बाद भी ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना स्टाफ के राम तोमर ने सिविल ड्रेस में छेड़खानी का मुकदमा दर्ज होने से पहले ही दो युवकों को सरे बाजार अरेस्ट किया। जबकि बाद में एफआईआर एक युवक के खिलाफ दर्ज की थी।

यह था मामला

पुरानी छावनी थाना क्षेत्र निवासी 19 वर्षीय छात्रा ने वीरेन्द्र राजपूत नामक युवक के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत की थी। इस मामले में पुलिस ने दोपहर चार बजे आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जबकि सिविल ड्रेस में दो युवकों की गिरफ्तारी दोपहर दो बजे के करीब ही कर ली थी।

सिविल ड्रेस में नौकरी ना करने का आदेश ऊपर से है, ऐसे में किसी विशेष परिस्थितियों में वरिष्ठ अधिकारी की जानकारी में रहते हुए कार्रवाई की जा सकती है। यदि ऐसा हुआ है तो में मामले को दिखवाता हूं। -ऋषिकेश मीणा, एएसपी सिटी