मुμत आधार अपडेट 14 तक, 30 के बाद नहीं बदल सकेंगे 2000 के नोट

मुμत आधार अपडेट 14 तक, 30 के बाद नहीं बदल सकेंगे 2000 के नोट

नई दिल्ली। सितंबर महीने में कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें आधार में मुफ्त अपडेट 14 सितंबर के बाद नहीं हो पाएगा। वहीं, 2 हजार के नोट इसी माह के अंत के बाद चलन में नहीं रहेंगे। आरबीआई की घोषणा के अनुसार, 30 सितंबर तक ही 2 हजार के नोट बदले जा सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य बदलाव हैं, जो जनता को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप आधार मुफ्त में अपडेट करना चाहते हैं, तो यह काम 14 सितंबर तक कर लेना चाहिए। यूआईडीएआई ने 14 सितंबर तक मुफ्त में आधार अपडेट करने की डेडलाइन बढ़ाई है। पहले यह सुविधा को 14 जून तक ही दी गई थी, उसके बाद इसे 14 सितंबर कर दिया गया। आरबीआई की 2 हजार रुपए के नोटों को बदलने की डेडलाइन 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगी।

सिलेंडर : 200 रुपए की राहत

केंद्रीय कैबिनेट ने एलपीजी सिलेंडर पर 1 सितंबर से 200 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 400 रुपए सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

एक्सिस बैंक से नहीं मिलेगा क्रेडिट कार्ड पर विशेष लाभ:

एक्सिस बैंक के मैग्नस क्रेडिट कार्ड से कुछ लेन-देन पर ग्राहकों को सितंबर से विशेष छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा। 1 सितंबर से नए कार्डधारकों को सालाना फीस 12,500 रुपए जीएसटी के साथ चुकाना होगा।

पैन-आधार : लिंक करने का आखिरी मौका

पैन और आधार कार्ड को सितंबर के आखिरी तक लिंक कर सकते हैं। ऐसा नहीं होने की स्थिति में 1 अक्टूबर को आपका पैन कार्ड निष्क्रय हो जाएगा।

पेट्रोल-डीजल :कीमतों में बदलाव

 पेट्रोलियम कंपनियां हर माह के आखिरी में पेट्रोल-डीजल के कीमतों की समीक्षा करती है। त्योहारी मौसम को देखते हुए इसमें राहत की संभावना है। इधर, सीएनजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को सितंबर से राहत मिल सकती है।

डीमैट खाता :नॉमिनेशन 30 तक

 अगर आपने डीमैट खाते में नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, तो यह काम 30 सितंबर से पहले पूरा कर लेना चाहिए। बिना नॉमिनेशन वाले खाते को उक्त तिथि के बाद सेबी की ओर से निष्क्रिय किए जा सकते हैं।

वीकेयर स्कीम :30 से होगी बंद 

एसबीआई की वीकेयर स्कीम में निवेश अब 30 सितंबर तक ही कर पाएंगे। इस योजना के तहत सीनियर सीटिजंस को आम लोगों की तुलना में पांच साल और उससे अधिक की अवधि के लिए 7.50 प्रतिशत तक का ब्याज मिलता है।

हालांकि, आधार और पैन लिंक करने की डेट निकल गई है, लेकिन सरकार ने ऐसे अकाउंट्स को अभी इनआॅपरेटिव कर दिया है। 30 सितंबर तक लिंक नहीं होने से कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। अभी लिंक कराने के बाद टीडीएस का नए सिरे से आंकलन होगा और रीफंड नहीं मिलेगा। - राजेश जैन, सीए