तीन साल से कम के बच्चों को प्री-स्कूल जाने को मजबूर करना गैरकानूनी: HC

तीन साल से कम के बच्चों को प्री-स्कूल जाने को मजबूर करना गैरकानूनी: HC

अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि तीन साल से कम उम्र के बच्चों को प्री-स्कूल जाने के लिए मजबूर करने वाले माता-पिता गैरकानूनी कृत्य कर रहे हैं। अदालत ने सत्र 2023-24 में कक्षा-1 में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र सीमा छह साल निर्धारित करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खरिज कर दिया। दाखिले के लिए उम्र सीमा निर्धारित करने की राज्य सरकार की अधिसूचना को एक जून 2023 को छह साल की आयु के नहीं पूरी करने वाले बच्चों के माता-पिता के समूह ने चुनौती दी थी। दो जजों की पीठ ने एक हालिया आदेश में कहा, तीन साल से कम आयु के बच्चों को प्रीस्कू ल जाने के लिए मजबूर करना माता िपता का गैरकानूनी कृत्य है, जो याचिकाकर्ता हैं। याचिकाकर्ता को दोषी माना : अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी नरमी की मांग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे आरटीई 2012 के आदेश के उल्लंघन करने के दोषी हैं। कोर्ट ने कहा-राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में कहा गया है कि छह साल से कम उम्र के बच्चों को बाल्यावस्था पूर्व देखभाल की जरूरत है।