बालिका के साथ छेड़छाड़ के गुनहगार को पांच वर्ष का कारावास, अर्थदंड भी

बालिका के साथ छेड़छाड़ के गुनहगार को पांच वर्ष का कारावास, अर्थदंड भी

इंदौर। इंदौर की एक अदालत ने 10 वर्ष की बालिका को खींचकर ले जाने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट ) सुरेखा मिश्रा ने दोषी को पांच वर्ष की सजा से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने बताया कि द्वारकापुरी पुलिस ने वर्ष 2021 में प्रकरण दर्ज किया था। न्यायालय ने शेख मोहसीन पिता शेख सलीम (27) निवासी चंदननगर, इंदौर को पॉक्सो एक्ट एक के तहत पांच वर्ष, छेड़छाड़ के अपराध में तीन वर्ष के सश्रम कारावास और तीन हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

क्या था मामला ?

अभियोजन अधिकारी के अनुसार 14 सितंबर 2021 की शाम 7:30 बजे दस वर्षीय पीड़िता घर से नजदीक आटा चक्की पर गेहूं पिसाने गई थी। इसी दौरान बालिका का पीछा कर रहे मोहसिन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बलपूर्वक साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। बेटी बचाव में चिल्लाई तब स्थानीय लोग मौके पर जमा हुए और मोहसिन के चंगुल से बेटी को छुड़ाया और उसे पुलिस के हवाले किया था। न्यायालय में मोहसिन गुनहगार सिद्ध हुआ है।