ट्रेड लाइसेंस पर 10 गुना तक बढ़ा शुल्क, बौखलाए व्यापारी, कांग्रेस ने किया प्रोटेस्ट

ट्रेड लाइसेंस पर 10 गुना तक बढ़ा शुल्क, बौखलाए व्यापारी, कांग्रेस ने किया प्रोटेस्ट

जबलपुर। नगरीय निकायों की आमदनी बढ़ाने के लिए ट्रेड लाइसेंस शुल्क यानि व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क अब प्रति वर्गफीट और दुकान संस्थान के सामने वाली रोड़ की चौड़ाई के आधार पर नियत कर दिया है। अभी तक यह शुल्क आपके व्यापार पर निर्भर था, हर व्यापार की अलग- अलग कैटेगरी के आधार पर यह दस रुपए से लेकर 15-20 हजार रुपए तक होता था। जैसे कि विधवा महिला के कारोबार करने पर शुल्क दस रुपए मात्र था, लेकिन अब दुकान, संस्थान की माप और सामने की रोड़ चौड़ाई के आधार पर यह शुल्क लगेगा। चुनावी साल में व्यापारियों पर आए इस आर्थिक भार पर व्यापार संगठन घोर विरोध कर रहे हैं।

व्यापार परिसर की स्थिति का आधार

यदि यह मोहल्ला, कॉलोनी में हैं तो निगम में चार रुपए, नगर पालिका परिषद में तीन रुपए और नगर परिषद में रुपए प्रति वर्गफीट प्रति साल लगेगा। छोटे मकान और मध्यम बाजार में यह क्रमशं पांच रुपए, चार रुपए और तीन रुपए प्रति वर्गफीट होगा। वहीं बड़े बाजारों में यह क्रमश: छह, पांच और चार रुपए प्रति वर्गफीट होगा।

कांग्रेस पार्टी ने बताया तुगलकी फरमान

ट्रेड लायसेंस के तहत 10 गुना तक शुल्क बढ़ाये जाने पर आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता और पार्षद अयोध्या तिवारी के नेतृत्व में मालवीय चौक पर आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रोटेस्ट किया। उन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान कहा कि व्यापारी विरोधी सरकार का ये तुगलकी फरमान कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर भले ही इसके लिए किसी भी स्तर तक गांधीवादी तरीके से आपत्ति दर्ज कराना पड़े। उन्होंने प्रदेश सरकार से ट्रेड लायसेंस के तहत की गई वृद्धि को वापस लेने की मांग की। इस अवसर पर कांग्रेस नेता पंकज पांडे, पार्षद अमरीश मिश्रा, जितिन राज, अतुल बाजपेयी, गुड्डू नबी, संतोष पंडा, सतीश तिवारी आदि उपस्थित थे।

वाहनों से होने वाले कारोबार पर टैक्स

अब मोटरयान छोटे ट्रक, पिकअप वाहन, जीप से कारोबार करने पर यह प्रति साल निगम में 400 रुपए, नगर पालिका परिषद में 300 रुपए और परिषद में 200 रुपए होगा। वहीं आटो रिक्शा या तिपहिया वाहन से कारोबार पर यह क्रमश: 250, 200 और 150 रुपए प्रति साल होगा।

गुमटी, कच्ची दुकान के लिए यह रहेगी न्यूनतम दर

गुमटी व कच्ची दुकान के लिए यह निगम एरिया में 250 रुपए, नगर पालिका परिषद में 150 रुपए और नगर परिषद में टोटल 100 रुपए प्रति साल लगेगा।

ये होगा शुल्क का आधार

♦ आपके संस्थान के सामने सड़क की चौड़ाई 7.5 मीटर तक है तो निगम में शुल्क चार रुपए प्रति वर्गफीट, नगर पालिका परिषद में तीन और नगर परिषद में दो रुपए प्रति वर्गफीट प्रति साल लगेगा।

♦ आपके संस्थान के सामने सड़क की चौड़ाई 7.5 से 15 मीटर तक है तो निगम में शुल्क 5 रुपए प्रति वर्गफीट, नगर पालिका परिषद में 4 और नगर परिषद में 3 रुपए प्रति वर्गफीट प्रति साल लगेगा।

♦ आपके संस्थान के सामने सड़क की चौड़ाई 15 मीटर से अधिक है तो निगम में शुल्क 6 रुपए प्रति वर्गफीट, नगर पालिका परिषद में 5 और नगर परिषद में रुपए प्रति वर्गफीट प्रति साल लगेगा।