नाफरमानी : क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी
जबलपुर। बस संचालन के लिए दो माह की अवधि का अस्थाई परमिट जारी किए जाने के संबंध में क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त ने हलफनामा के साथ जवाब पेश नहीं किया। जस्टिस राज मोहन सिंह की एकलपीठ ने इसे हाईकोर्ट के आदेश की नाफरमानी मानते हुए क्षेत्रीय परिवहन आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। याचिकाकर्ता आरजे फौजदार बस सर्विस की ओर से दायर मामले में कहा गया कि क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त ने श्री दुर्गाम्बा बस सर्विस को बस संचालन के लिए दो माह का अस्थाई परमिट प्रदान किया गया है। सामान्य तौर पर अस्थाई परमिट एक माह के लिए जारी किए जाते हैं। याचिका की सुनवाई के दौरान क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त जबलपुर को इस संबंध में हलफनामा के साथ जवाब पेश करने के निर्देश जारी किए थे।
मामले की सुनवाई दौरान न्यायालय ने पाया कि हलफनामा के साथ जवाब पेश करने के निर्देश 15 दिसम्बर 2023 को जारी किए गए थे। हलफनामा के साथ जवाब पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। इसके बाद न्यायालय ने तीन जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान हलफनामा पेश करने के लिए चेतावनी के साथ अंतिम समय प्रदान किया था। इसके बावजूद भी उनके द्वारा हलफनामा पेश नहीं किया गया। एकलपीठ ने पाया कि अनावेदक ने जानबूझकर आदेश का पालन नहीं किया है। एकलपीठ ने अनावेदक को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष रावत ने पैरवी की।