दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर

दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। मनीष सिसोदिया को रविवार शाम को मामले में 8 घंटे तक पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई का आरोप है कि सिसोदिया ने 18 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया और उन्होंने एक ही दिन में 3 फोन बदले। वह एक जैसे नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके साथ ही सिसोदिया ने कथित तौर पर किसी और के नाम पर 11 सेल फोन खरीदे और उन्हें इस्तेमाल करने के बाद नष्ट कर दिया। वहीं सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से आप ने भोपाल समेत देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। 

दलील, सीबीआई को रिमांड मांगने का आधार नहीं

सिसोदिया की तरफ से पेश वकील दयन कृष्णन ने कहा कि मनीष वित्त मंत्री हैं। आबकारी नीति के मामले को नौकरशाहों ने देखा, इसमे मनीष का रोल नहीं है। जहां तक रिमांड की बात है तो एजेंसी के पास रिमांड की मांग करने का आधार नहीं है। सिसोदिया के वकील मोहित माथुर ने पूछा कि अगर मान लिया जाए कि मनीष ने नीति में साजिश की थी तो दिल्ली के विशेष राज्य के दर्जे के तहत एलजी ने इसे मंजूरी क्यों दी?

जांच में सहयोग नहीं कर रहे : सीबीआई 

वहीं कोर्ट में सीबीआई के वकील ने दलील देते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया सही जवाब नहीं दे रहे हैं। साथ ही एजेंसी ने कहा कि वह जांच में भी सहयोग नहीं कर रहे हैं और तथ्यों को छिपा रहे हैं। इसके बाद सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि एलजी ने नीति को मंजूरी दी, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी इसे नहीं देख रही है। एलजी ने इस पर राय भी दी थी और विशेषज्ञों से भी पूछा था।

दावा, केसीआर की बेटी भी होंगी गिरफ्तार

वहीं तेलंगाना के भाजपा नेता विवेक वेंकटस्वामी ने दावा करने हुए कहा कि भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी और तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता को भी जांच एजेंसी जल्द गिरफ्तार करेगी। वेंकटस्वामी ने कहा, शराब घोटाले में कुछ और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

पवन खेड़ा की जमानत 3 मार्च तक के लिए बढ़ी

]सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सोमवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत 3 मार्च तक बढ़ा दी। कोर्ट ने असम और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है, पीएम नरेंद्र मोदी पर कथित विवादित टिप्पणी करने के लिए असम पुलिस ने खेड़ा को गिरफ्तार किया था।