अपमानजनक टिप्पणी पर अशनीर के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज
इंदौर। भारत-पे के पूर्व सह-संस्थापक और मोटिवेशनल स्पीकर अशनीर ग्रोवर के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 (अपमानजनक टिप्पणी) 500 (आपराधिक मानहानि) की धाराओं में लसूड़िया थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है, साथ ही इंदौर की छप्पन दुकान क्षेत्र में ग्रोवर के प्रवेश पर स्थानीय व्यापारिक एसोसिएशन ने भी प्रतिबंध लगा दिया है।
उल्लेखनीय है ग्रोवर ने रविवार को शहर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के मंच से एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि ''इंदौर ने स्वच्छता सर्वे खरीदा है।'' उन्होंने कहा था कि क्लीनेस्ट सर्वे में सिर्फ चिप्स के पैकेट के रेपर को नहीं गिनते हैं, मलबे को भी गिनते हैं। उन्होंने कहा था- शहर में हर जगह निर्माण कार्य चल रहा है। मोटिवेशनल स्पीकर के उक्त बयान के बाद आयोजन स्थल पर मौजूद लोगों ने उनकी हूटिंग भी की थी।
महापौर-सांसद ने दी तीखी प्रतिक्रिया
उधर, देश के सबसे स्वच्छ शहर का छह बार तमगा हासिल करने और सातवीं बार दहलीज पर खड़े इंदौर के जनप्रतिनिधियों के कानों तक जब उक्त बयान पहुंचा, तब महापौर पुष्यमित्र भार्गव और सांसद शंकर लालवानी ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ग्रोवर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। इंदौर नगर निगम के मुलाजिम द्वारा उक्त एफआईआर दर्ज कराने के बाद महापौर ने दावा किया कि उन्ही के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।
छप्पन दुकान पर ग्रोवर को नहीं देंगे प्रवेश
छप्पन दुकान एसोसिएशन के अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने कहा कि ग्रोवर का बयान आपत्तिजनक है। यह इंदौर और इंदौर के लोगों का अपमान है। इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक ग्रोवर माफी नहीं मांग लेते, छप्पन दुकान पर उनको इंट्री नहीं दी जाएगी।
लांछन का है आरोप...
''निगम के सीएसआई संजय पुत्र रमेश घावरी की शिकायत पर केस दर्ज किया है। आरोपी अशनीर ग्रोवर पर इंदौर के रहवासी, निगमकर्मी, भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को अपमानित करने व लांछन लगाने का आरोप है।'' - तारेश कुमार सोनी टीआई, थाना लसूड़िया