बच्ची का बलात्कार करके हत्या करने वाले को मृत्युदंड की सजा
ग्वालियर। 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी कल्लू राठौर उर्फ कल्ला को पॉक्सो एक्ट के द्वारा धारा 302 भादंसं में मृत्युदंड की सजा सुनाई है, साथ ही धारा 376 (क ख) भादसं एवं 5(एम)(एन) सहपठित धारा 6 पॉक्सो अधिनियम 2012 में आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 भादंसं में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशीष राठौर एवं नैन्सी गोयल ने बताया कि बालिका के पिता निवासी शिवनगर काली माता मंदिर यादव धर्मकांटा ने पुलिस को सूचना दी कि 26 जून 2022 की दोपहर मेरा लड़का तथा मेरी बच्ची जो करीब 10 साल की है।
हमारे घर के सामने मंदिर में खेल रहे थे, थोड़ी देर बाद बच्चा तो अकेला घर पर आया। हमने पूछा तो उसने बताया कि उसकी छोटी बहन को मेरे रिश्ते का मामा कल्लू राठौर आइसक्रीम खिलाने ले गया था। मासूम के पिता ने जब अपने मामा और आरोपी कल्लू राठौर से घर जाकर पूछा तो कल्लू ने बताया कि बच्ची को आइसक्रीम दिला दी थी और वह घर चली गई थी। मासूम मृतका के पिता ने अज्ञात के विरूद्ध थाना हजीरा में मामला दर्ज कराया था।
जब पुलिस बच्ची की तलाश कर रही थी, तो दो दिन बाद पोहा मील के पीछे वैष्णोपुरम रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में मासूम बच्ची की लाश मिली और उसकी दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी गई थी। कल्लू राठौर से पूछताछ के बाद यह पाया कि आरोपी कल्लू राठौर के द्वारा दुष्कर्म करने के पश्चात रिश्ते की नातिन की हत्या कर दी थी।