डीलरों को अब सिम कार्ड बेचने कराना होगा पुलिस वेरिफिकेशन
नई दिल्ली। नई सिम कार्ड को लेकर सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा है कि थोक में सिम कार्ड बेचने के लिए सिम डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से फर्जी सिम कार्ड की बिक्री और एक ही नाम या आईडी पर कई सारे सिम कार्ड की बिक्री पर रोक लगेगी। इससे स्पैमिंग में भी कमी देखने को मिल सकती है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, बिना पुलिस वेरिफिकेशन सिम कार्ड बेचने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। दूरसंचार मंत्री के मुताबिक, देश में करीब 10 लाख सिम कार्ड डीलर हैं, जिन्हें पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके अलावा बिजनेस (दुकान) का भी केवाईसी कराना होगा।
एक ही आधार कार्ड पर चल रहे थे 658 सिम कार्ड :
तमिलनाडु की साइबर क्राइम विंग ने इसी सप्ताह एक व्यक्ति के पास से एक ही आधार नंबर पर 100-150 सिम कार्ड बरामद की है। पिछले चार महीनों में तमिलनाडु की साइबर क्राइम विंग ने धोखाधड़ी गतिविधियों के संदेह में पूरे तमिलनाडु में 25,135 सिम कार्ड ब्लॉक किए हैं। विजयवाड़ा में एक अन्य मामले में एक ही फोटो पहचान के साथ 658 सिम कार्ड जारी किए गए थे। सभी सिम कार्ड पोलुकोंडा नवीन के नाम पर पंजीकृत थे, जो मोबाइल दुकानों और अन्य कियोस्क पर सिम वितरित करता है। जहां कोई भी सिम कार्ड खरीद सकता है। पुलिस ने सभी सिम को ब्लॉक करने के लिए संबंधित टेलीकॉम कंपनी को आदेश दिया है।
भोपाल में एक चेहरे पर जारी हुए थे 2 हजार से ज्यादा सिम
भोपाल में लगभग दो माह पहले एक ही व्यक्ति के चेहरे पर 2 हजार से ज्यादा सिम कॉर्ड जारी होने का खुलासा होने के बाद करीब 50 पीओएस संचालकों को नोटिस जारी करके तलब किया था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य सायबर पुलिस योगेश देशमुख ने बताया कि इसकी जांच के निर्देश सायबर एवं उच्च तकनीकी अपराध थाना, भोपाल को दी गई।