ट्रैफिक रूल तोड़ने पर 9 महीने में 7182 लोगों के डीएल निलंबित, सबसे अधिक 4782 इंदौर में
ग्वालियर। रेड लाइट जंप, गाड़ी तेज चलाना, शराब पीकर और मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना केंद्रीय मोटरयान नियम में अपराध है, लेकिन इसके बाद भी लोग ट्रैफिक रूल तोड़ने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने 1 जनवरी से 30 सितंबर 2023 तक 9 महीनों में प्रदेश के 7182 (टू-व्हीलर 4321 व फोर व्हीलर 2861) लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए हैं, इनमें सबसे अधिक 4782 (टू- व्हीलर 3539 व फोर व्हीलर 1243) अकेले इंदौर के हैं और दूसरे नंबर पर 556 के साथ ग्वालियर है। जुलाई से सितंबर 2023 तक तीन महीनों की बात करें तो 2608 लोगों के डीएल तीन महीने के लिए निलंबित हुए हैं। परिवहन विभाग द्वारा हर तीन महीने में ट्रैफिक रूल तोड़ने और उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति को भेजी जाती है।
सीट बेल्ट नहीं लगाने के मामले में इंदौर टॉप पर
कार चलाने के दौरान सीट बेल्ट नहीं लगाने के मामले में इंदौर जिला टॉप पर है। 1 जनवरी से 30 सितंबर तक 7521 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। भोपाल 6281 लोगों के चालान हुए। ग्वालियर में 1689 व जबलपुर में 1215 लोगोें पर कार्रवाई हुई। प्रदेश की बात करें तो नौ महीनों में 30722 लोगों के सीट बेल्ट नहीं लगाने के खिलाफ कार्रवाई करके 1.53 करोड़ रुपए राजस्व वसूला गया है।
किस अवधि में कितने डीएल निलंबित हुए
- 1 जनवरी से 31 मार्च 2023 तक 3043 (टू-व्हीलर 2225 व फोर व्हीलर 818)
- 1 अप्रैल से 30 जून 2023 तक 1531 (टू- व्हीलर 759 व फोर व्हीलर 772)
- 1 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक 2608 (टू-व्हीलर 1337 व फोर व्हीलर 1271)
परिवहन नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर परिवहन और यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है। ऐसे लोगों के डीएल तीन महीने के लिए निलंबित किए जाते हैं। कार्रवाई की रिपोर्ट सुको की सड़क सुरक्षा कमेटी को भेजी जाती है। अरविन्द सक्सेना, अपर परिवहन आयुक्त म.प्र.