कोर्ट का आदेश- कोरोना के दौरान रिहा सभी कैदी 15 दिन के भीतर सरेंडर करें

कोर्ट का आदेश- कोरोना के दौरान रिहा सभी कैदी 15 दिन के भीतर सरेंडर करें

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोविड-19 महामारी के दौरान रिहा किए गए सभी दोषियों और विचाराधीन कैदियों को 15 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा कि जिन विचाराधीन कैदियों को कोविड-19 महामारी के दौरान आपातकालीन जमानत पर रिहा किया गया था, वे अपने आत्मसमर्पण के बाद सक्षम अदालतों के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। बेंच ने कहा कि रिहा किए गए सभी दोषी अपने आत्मसमर्पण के बाद अपनी सजा को निलंबित करने के लिए सक्षम अदालतों में जा सकते हैं। बता दें, कोरोना के दौरान जेलों में भीड़ कम करने के प्रयास में कई दोषियों और विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया। इनमें ज्यादातर गैर-संगीन अपराधों के लिए बुक किए गए थे। हालांकि अभी तक महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के कैदियों ने सरेंडर नहीं किया है।