लाडली बहना बनने उलटी गिनती शुरू दस्तावेजों की तैयारी में जुटीं महिलाएं
जबलपुर। लाडली बहना बनने के लिए महिलाओं में होड़ शुरू हो गई। 5 मार्च से भरे जाने वाले आवेदन की उलटी गिनती शुरू हो गई है। खास बात ये है कि अभी भी कई महिलाएं पात्र और अपात्र को लेकर संशय में हैं। फिलहाल महिलाओं ने बाकायदा दस्तावेज तैयार कर लिए हैं और आवेदन की तिथि का इंतजार शुरू हो गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में महिलाओं के सर्वांगीण विकास, आर्थिक स्वालम्बन, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार को बनाए रखने एवं महिलाओं की परिवार में निर्णय की भूमिका सुदृढ़ किए जाने के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 का अनुमोदन किया गया है।
ये है पात्रता की उम्र सीमा
प्रदेश की 23 से 60 वर्ष आयु के मध्य की विवाहित महिलाओं को योजना के लाभ की पात्रता होगी। प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रुपए प्रतिमाह के मान से राशि सीधे उसके आधार लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जायेगी। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह 1 हजार रुपए से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही होगी, तो उस महिला को वह राशि प्रदाय कर 1000 रुपए तक राशि की पूर्ति करने का योजना में प्रावधान किया गया है।
ऑन लाइन का प्रावधान
योजना में समस्त आवेदन नि:शुल्क ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हितग्राही यदि स्वयं उपस्थित होकर आवेदन के लिए आवश्यक जानकारी का प्रपत्र देती है तो उसकी भी प्रविष्टी ऑनलाइन पोर्टल पर करने की व्यवस्था की गई है।
कौन सी महिलाएं पात्र
मप्र की निवासी विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता भी शामिल) जो इस साल एक जनवरी को 23 साल की उम्र पूरी कर चुकी हों। उनकी उम्र 60 साल से कम हो।
निवास स्थल पर संदेह
छोटी बजरिया निवासी करुणा बेदी ने बताया मेरा विवाह दमोह में हुआ था। पति की मौत के बाद मायके में रहती हूं। मुझे विधवा पेंशन भी मिलती है। अब इस योजना का लाभ मिलेगा कि नहीं इसका पता लगा रहे हैं।
कलेक्टर के बैंकर्स को निर्देश
कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन जिला साख समन्वय समिति (डीएलसीसी) की बैठक में बैंकर्स को लाड़ली बहना योजना की ऐसी सभी पात्र महिलाओं के खाते खोलने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिये हैं, जिनके बैंक खाते नहीं हैं। श्री सुमन ने बैंक अधिकारियों से योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते से आधार को लिंक करने तथा ई-केवायसी खाते को डीबीटी इनेबल्ड करने में भी सहयोग करने कहा है, ताकि बिना किसी रूकावट के उनके खाते में प्रतिमाह एक हजार रुपए की राशि जमा की जा सके।
मुझे अवसर मिलेगा कि नहीं
भटौली निवासी संध्या अरोरा ने कहा कि मेरे पति निजी कंपनी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके अलावा मेरे 3 बेटे भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। आवेदन भरना है मुझे पात्र माना जाएगा या नहीं यह बताने कोई तैयार नहीं है।
योजना के क्रियान्वयन में कब क्या
- योजना की शुरूआत- 5 मार्च
- आवेदन की अंतिम तारीख-30 अप्रैल
- अंतिम सूची जारी-1 मई
- सूची पर आपत्ति दर्ज कराएंगे-1 मई से 30 मई
- पात्र महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर होगी-10 जून
- अगले महीनों में राशि खाते में ट्रांसफर होगी- हर महीने की 10 तारीख
ये महिलाएं मानी जाएंगी अपात्र
- सालाना आय ढाई लाख रुपए से ज्यादा हो
- आयकर दाता परिवार
- सरकारी नौकरी वाले परिवार
- उपक्रम, मंडल में नियमित, स्थाईकर्मी, संविदा कर्मी, रिटायरमेंट के बाद पेंशनधारी
- पूर्व सांसद, पूर्व विधायक
- केन्द्र और राज्य सरकार के निगम, बोर्ड, मंडल के अध्यक्ष, संचालक, सदस्य
- स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधि (पंच और उपसरपंच को छोड़कर)
- संयुक्त रूप से परिवार में पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वाले परिवार
- चार पहिया वाहन वाले परिवार (ट्रेक्टर सहित)
- ऐसी महिला जो केन्द्र और राज्य सरकार की किसी योजना से एक हजार रुपए से ज्यादा प्रतिमाह ले रही हो।