चरनोई जमीन को निजी करने पर कलेक्टर ने बैठाई जांच, एसडीएम आदेश भी होगा दायरे में
ग्वालियर। ग्वालियर के निवर्तमान कलेक्टर संजय गोयल ने ग्राम डोंगरपुर पुतलीघर की 12.17 बीघा जमीन के राजस्व रिकार्ड में कांटछांट होने पर शासकीय (चरनोई) घोषित किया था, उस जमीन को लेकर हाईकोर्ट में कंटेम याचिका में जवाब न देकर जिला प्रशासन पुन: सांठगाठ के चलते निजी करने के मामले का खुलासा होते ही जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है। जिसके चलते मामले में एसडीएम व तहसीलदार को जांच के निर्देश दे दिए गए है, तो एसडीएम द्वारा निजी करने के दूसरे आदेश को भी जांच के दायरे में लेने को कह दिया गया है।
पीपुल्स समाचार द्वारा 31 जुलाई 2023 को चरनोई की जमीन को निजी करने की तैयारी में प्रशासकीय अफसर, रिकार्ड में कांट-छांट, पट्टा संदिग्ध शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें बताया गया था कि ग्राम डोंगरपुर पुतलीघर के सर्वे क्रमांक 452/1 मिन रकबा 1.881 व सर्वे क्रमांक 452/2 मिन रकबा 2.0805 हेक्टेयर कुल 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि निवर्तमान कलेक्टर संजय गोयल ने 19 जनवरी 2017 से भूमि रेवन्यू रिकार्ड में कांटछांट कर फर्जीवाड़ा साबित होने पर पुन : शासकीय की गई थी और कलेक्टर आदेश के विरूद्ध रेवन्यू बोर्ड ने सही मानकर यथावत रखा था। इसके बाद मेसर्स इंद्रा क्रिएटर विरूद्ध मप्र शासन को लेकर हाईकोर्ट में लगी याचिका में हुए निर्णय 24 जून 2017 से कलेक्टर आदेश के निरस्त कर दिया और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने चुप्पी साधकर अपील नहीं की। वहीं आदेश के 3 साल बाद हाईकोर्ट में पुन: 2022 में आदेश पालन के लिए कंटेम लगा दिया गया है। जिसमें अभी तक शासन की ओर से कोई जवाब नहीं दिया है।
एसडीएम आदेश को भी लिया जाएगा जांच के दायरे में
ग्राम डोंगरपुर पुतलीघर के सर्वे क्रमांक 452/1 मिन रकबा 1.881 व सर्वे क्रमांक 452/2 मिन रकबा 2.0805 हेक्टेयर कुल 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि के मामले में एक आदेश झांसी रोड एसडीएम न्यायालय से भी निवर्तमान एसडीएम सीबी प्रसाद ने जारी कर दिया गया है। जिसमें जमीन को निजी करने के निर्देश दिए गए है और कलेक्टर जांच में इस आदेश को भी दायरे में लेने के लिए निर्देश दिया गया है और जांच होने में आदेश की भी जांच होगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर उसे रिव्यू भी किया जाने की संभावना जताई गई है।
कलेक्टर ने बैठाई जांच, एसडीएम-तहसीलदार के पास पहुंचा पत्र
2016 में कलेक्टर न्यायालय द्वारा मेसर्स इंद्रा क्रिएटर संचालक को डोंगरपुर-पुतलीघर के सर्वे क्रमांक 452 की मिसिल बंदोबस्त 1997 में भूमि चरनोई दर्ज होने पर रिकार्ड में हेराफेरी कर बिना किसी आदेश के निजी कराने पर नोटिस दिया था। जिसमें पट्टा किस प्रकरण क्रंमाक, आदेश दिनांक, किस व्यक्ति के नाम के दस्तावेज प्रस्तुत करें,लेकिन आज तक उस मामले में कोई जबाव नहीं मिलने की शिकायत पर कलेक्टर ने जांच बैठा दी है। साथ ही पत्र एसडीएम व तहसीलदार तक पहुंच गया है।
चरनोई की जमीन को निजी करने के मामले में जांच के लिए एसडीएम झांसी रोड व तहसीलदार को निर्देशित किया जा चुका है। एसडीएम द्वारा निजी करने के दूसरे आदेश को भी जांच के दायरे में लिया जाएगा। अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर ग्वालियर