प्रदेश की परिवहन, सड़क सुरक्षा नीति मोटरयान नियम में होंगे बदलाव

प्रदेश की परिवहन, सड़क सुरक्षा नीति मोटरयान नियम में होंगे बदलाव

ग्वालियर। परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा ने परिवहन नीति, सड़क सुरक्षा, मोटरयान, कराधान नियमों में बदलाव करने को लेकर तकनीकी समिति की बैठक ली। प्रदेश की परिवहन नीति वर्ष 2010 की है, लेकिन वर्तमान में ड्रायविंग स्कूल, स्क्रैप सेंटर, ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर खुलने हैं, इसे लेकर नीति में बदलाव की जरूरत है। इसी तरह सड़क सुरक्षा नीति वर्ष 2015 की है, नीति को और मजबूत किया जाना है। मोटरयान कराधान नियमों में भी संशोधन होना हैं। इसके अलावा ई-व्हीकल्स को और बढ़ावा देने, एग्रीग्रेटर नियमों को सरल करने परिवहन अधिकारियों को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। परिवहन अधिकारी दूसरे राज्यों की परिवहन, सड़क सुरक्षा, मोटरयान कराधान नियमों का अध्ययन करके प्रदेश में किस प्रकार लागू किया जा सकता है, को लेकर अपने-अपने सुझाव देंगे। बैठक में अपर परिवहन आयुक्त अरविन्द  सक्सेना, उप परिवहन आयुक्त वित्त सुमन आरटीओ एचकेसिंह, एआरटीओ रिंकू शर्मा व अन्य अधिकारी शामिल थे।

इन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी

परिवहन नीति: मनोज तेहनगुरिया आरटीओ छिंदवाड़ा, सड़क सुरक्षा नीति: आशुतोष भदौरिया आरटीओ शहडोल, रीतेश यादव, ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर: रिंकू शर्मा एआरटीओ, मोटरयान कराधान नियम: आरटीआई रूप शर्मा, गिरजेश वर्मा आरटीओ विदिशा, एग्रीगेटर नियम: जितेंद्र शर्मा आरटीओ नरसिंहपुर, आरटीआई राजेंद्र पाटीदार, ई-व्हीकल हृदेश यादव।

परिवहन नीति, सड़क सुरक्षा नीति, मोटरयान कराधान नियम में बदलाव होने हैं, इसे लेकर तकनीकी समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अधिकारियों को जिम्मेदारियां बांट दी हैं। अधिकारी दूसरे राज्यों की नीति, नियमों का अध्ययन करके रिपोर्ट देंगे। इसके बाद नीति, नियमों का निर्धारण किया जाएगा। अरविन्द  सक्सेना, अपर परिवहन आयुक्त म.प्र.