सहकारिता विभाग के तत्कालीन उप पंजीयक कन्नौज सहित तीन पर केस

सहकारिता विभाग के तत्कालीन उप पंजीयक कन्नौज सहित तीन पर केस

इंदौर। इंदौर की लोकायुक्त पुलिस ने सहकारिता विभाग के उप पंजीयक, अंकेक्षण अधिकारी और एक अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रकरण दर्ज किया है। डीएसपी प्रवीण सिंह बघेल ने बताया 7 अप्रैल 2017 को एक लेखी शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता और चाणक्य गृह निर्माण सहकारी संस्था के पूर्व अध्यक्ष माणकचंद मारू ने आरोप लगाया था कि तीनों आरोपियों ने मिलकर, सांठगांठ करकर संस्था तथा शासन के राजस्व को लाखों रुपए का चूना लगाकर अवैधानिक लाभ अर्जित किया है। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर एफआईआर दर्ज की गई है।

ये हैं भ्रष्ट आरोपी

सहकारिता विभाग इंदौर में पदस्थ रहे तत्कालीन उप पंजीयक जगदीश कन्नौज, तत्कालीन अंकेक्षण अधिकारी डीएस चौहान और महेश पिता भगवत साबू निवासी गुमास्ता नगर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मामले के चौथे आरोपी और तत्कालीन सहकारिता निरीक्षक एसएल नागर का निधन अप्रैल 2021 में हो चुका है। लिहाजा तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

कैसे कमाया अवैधानिक लाभ ?

समिति बनाने के बाद 10 अक्टूबर 2012 को कमेटी की आनन-फानन में बैठक की। उक्त कम्युनिटी हाल के लिए आरक्षित भूखंड को मात्र 5 हजार 445 रुपए में तीसरे आरोपी महेश पिता भगवत साबू निवासी गुमास्ता नगर को बेच दिया, जबकि भूखंड की वास्तविक कीमत 54 लाख रुपए थी।

ऐसे किया पद का दुरुपयोग

संस्था के 1815 स्क्वेअर फीट के भूखंड क्र. 58 को लेकर तीनों ने षड़यंत्र किया। जगदीश कन्नौज ने पद का दुरुपयोग करते हुए 4 अक्टूबर 2012 को स्वयं के हस्ताक्षर से समिति का गठन किया। कन्नौज खुद सोसायटी का अध्यक्ष बना, डीएस चौहान सदस्य और एसएल नागर को संयोजक बना दिया। और नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिए।